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महामारी के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू

मोगा डीसी संदीप हंस ने जिले में महामारी को लेकर नई हिदायतों को लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 10:53 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 10:53 PM (IST)
महामारी के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू

संवाद सहयोगी, मोगा

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डीसी संदीप हंस ने जिले में महामारी को लेकर नई हिदायतों को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। इसके तहत डीसी ने जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब कहीं भी पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होने पर मनाही रहेगी। विवाह समारोह में 50 की बजाय 30 व अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति की शामिल हो सकते हैं।

बताया गया है कि विवाह समारोह में अगर 30 से अधिक व्यक्ति शामिल हुए, तो इसकी जिम्मेदारी मैरिज पैलेस एवं होटल संचालकों की होगी। इस बारे में सरकारी नियम का उल्लंघन होने पर मैरिज पैलेस व होटल संचालकों के लाइसेंस भी रद किए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी जत्थेबंदी किसी प्रकार का मांग पत्र सौंपना चाहती है, तो वह ई-मेल से ही प्राप्त किया जाएगा।

डीसी संदीप हंस ने कहा कि महामारी को लेकर जिला प्रशासन बेहद मुस्तैद है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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