जिले में नौ बड़े ब्लैक स्पॉट, तीन साल में 53 लोगों की गई हादसों में जान
फोटो-42 सड़क दुर्घटना के आंकड़ों व ब्लैक स्पॉट की रिपोर्ट हुई जारी - कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ और डीसी संदीप हंस ने सामूहिक रूप से पुस्तक का विमोचन किया - जनवरी मार्च और अक्टूबर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुईं अधिकत्तर दुर्घटनाओं का समय 12 से 3 बजे तक रहा - 201617 व 18 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण नौ ब्लैक स्पॉट के कारण 53 लोगों की जान चली गई
संवाद सहयोगी, मोगा : राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ और डीसी मोगा संदीप हंस द्वारा दुर्घटना के आंकड़ों और ब्लैक स्पॉट पर एक विस्तृत रिपोर्ट बुक जारी की गई है। इस अवसर पर विधायक डॉ. हरजोत कमल, एसएसपी अमरजीत सिंह बाजवा, एडीसी अनीता दर्शी, नगर सुधार ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद बंसल व एसपी रतन सिंह बराड़ भी उपस्थित थे।
उपायुक्त ने कहा कि पंजाब विजन जीरो के तहत एक पहल के रूप में पंजाब सरकार द्वारा तैयार की गई यह पुस्तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ को नीचे लाने का एक उपकरण है। यह रिपोर्ट सड़क सुरक्षा इंजीनियर एम प्रकाश ने तैयार की थी। यह पंजाब विजन जीरो प्रोग्राम ट्रैफिक कंसल्टेंट डॉ. नवदीप असीजा और पंजाब विजन जीरो के प्रोजेक्ट मैनेजर अरबाज अहमद की देखरेख में तैयार हुई है। डीसी ने बताया कि मोगा में सड़क सुरक्षा पर हुए काम के कारण जिले में सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं। उन्होंने बताया कि उनके तीन महीने के अध्ययन के अनुसार, अगर हम महीने दर महीने बात करें तो जनवरी, मार्च और अक्टूबर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई और सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं रात 12 से 3 के बीच मोगा में हुई और शाम 6 से 9 बजे के बीच हो रही है। यदि आप दिनों की बात करें तो शुक्रवार, शनिवार और बुधवार को सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। पुलिस थाने की बात करें तो बाघापुराना, धर्मकोट, सिटी मोगा और कोट ईसे इलाके में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि मोगा जिले में 9 ब्लैक स्पॉट हैं। 2016,17, 18 में सड़क दुर्घटनाओं में इन नौ ब्लैक स्पॉट के कारण 53 लोगों की जान चली गई। जिले में अधिक दो पहिया वाहन सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं क्योंकि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं। डीसी ने जिलेवासियों से हेलमेट पहनने की अपील की।
उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करे जो बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाता है।