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बायो मेडिकल वेस्ट सड़क पर फेंका जा रहा था, पीपीसीबी ने जारी किया नोटिस

शहर के आरा रोड पर सड़क पर बिखरे बायो मेडिकल वेस्ट के मामले में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को ज्ञानचंद रंगवाले मेमोरियल अस्पताल में छापा मारकर बड़ा बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पाज आफ में भारी खामियां पकड़ी है

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Jan 2021 04:30 AM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 04:30 AM (IST)
बायो मेडिकल वेस्ट सड़क पर फेंका जा रहा था, पीपीसीबी ने जारी किया नोटिस
बायो मेडिकल वेस्ट सड़क पर फेंका जा रहा था, पीपीसीबी ने जारी किया नोटिस

सत्येन ओझा, मोगा

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शहर के आरा रोड पर सड़क पर बिखरे बायो मेडिकल वेस्ट के मामले में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को ज्ञानचंद रंगवाले मेमोरियल अस्पताल में छापा मारकर बड़ा बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पाज आफ में भारी खामियां पकड़ी है। नियमों के अनुसार बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए चार रंग की अलग-अलग डस्टबिन भी नहीं थे, अस्पताल का निकलने वाला बायो वेस्ट मैटीरियल अस्पताल में मिक्स करके रखा गया था। स्टोर करने व इसका रिकार्ड भी सही नहीं मिला। फरीदकोट से बोर्ड के एसडीओ रोहित सिगला के निर्देशन में पहुंची टीम की जांच पड़ताल के बाद अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इस मामले को लेकर दैनिक जागरण ने लोगों की शिकायत पर नौ जनवरी के अंक में आरा रोड पर बड़ी मात्रा में कचरे के ढेर में बायो मेडिकल वेस्ट पड़े होने का मामला प्रमुखता से छापा था। इस संबंध में एक व्यक्ति ने खबर की कटिग के साथ पीपीसीबी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद सक्रिय हुई बोर्ड की टीम बुधवार की दोपहर को आरा रोड पर पहुंची, जिस स्थान पर बायोमेडिकल वेस्ट पड़े होने की जानकारी मिली थी। उसके आधार पर जब एसडीओ के नेतृत्व वाली टीम ने जांच की तो पता चला कि बायोमेडिकल वेस्ट निकट ही एक अस्पताल से आ रहा था, अस्पताल के निरीक्षण में सच सामने आ गया। अस्पताल के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट के कंटेनर में वेस्ट मिक्स करके रखा गया था, नियमानुसार चार अलग कंटेनर में नहीं रखा गया था।

नोटिस की पुष्टि करते हुए एसडीओ रोहित सिगला ने बताया कि अस्पताल द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट सड़क पर नगर निगम के कचरे व सीवरेज में डाले जाने की शिकायत की जांच में सही निकली। अगर निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। बायो मेडिकल वेस्ट के अस्पताल में प्रबंधन की मंजूरी भी रद्द कर दी जाएगी।

निगम की नहीं खुली नींद

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम फरीदकोट से आ गई, लेकिन निगम की अभी तक खुले में फेंके गए बायो मेडिकल वेस्ट के मामले में नींद नहीं खुली। निगम के नियमों के अनुसार किसी भी अस्पताल का कचरा अगर बाहर सड़क पर फेंका जाता तो 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इस रोड के निवासी एडवोकेट सचिन मेहरा ने बताया कि यहां निगम की ट्रैक्टर ट्राली तो आती है कचरा उठाने लेकिन न तो सड़क किनारे पड़े बायो मेडिकल वेस्ट को उठाती है न ही कोई कार्रवाई की जाती है।

ये हैं नियम

किसी भी अस्पताल को बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के लिए पीपीसीबी से अनुमति लेनी होती है। अस्पताल में चार रंगों के अलग-अलग बड़े डस्टबीन रखना होता है। इनमें लाल, नीला, पीला और काले रंग के कंटेनर रखने होते हैं। इनमें काले रंग के डस्टबिन में गारबेज वेस्ट, अन्य तीनों रंग के डस्टबिन में अलग-अलग प्रकार के बायो मेडिकल वेस्ट डालना होगा। इसके अलावा रोज लाग बुक लगानी होती है। इसमें प्रतिदिन कितना कचरा उठाया है। यह दर्ज करके उठाने वाले के हस्ताक्षर कराने होते हैं। इसकी सालाना रिपोर्ट बोर्ड में जमा करानी होती है।


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