नशा तस्कर को अढाई साल की सजा
मोगा : स्थानीय अतिरिक्त सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने नशीले पाउडर की तस्करी के आरोप में नामजद कर तस्कर को अढाई साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।
By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Nov 2018 06:22 PM (IST)Updated: Mon, 19 Nov 2018 06:22 PM (IST)
संवाद सहयोगी, मोगा : स्थानीय अतिरिक्त सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने नशीले पाउडर की तस्करी के आरोप में नामजद कर तस्कर को अढाई साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार थाना सिटी साउथ मोगा पुलिस ने 13 दिसंबर 2014 को गश्त के दौरान गांव मल्लियां वाला केपास गांव चड़िक निवासी गुरशरन ¨सह उर्फ गग्गा को गिरफ्तार कर 50 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। इस दौरान पुलिस ने थाना सिटी साउथ में आरोपित के खिलाफ नशा तस्करी के आरोप में केस दर्ज किया था, जिसकी अंतिम सुनवाई करते सोमवार को अदालत ने आरोपित को उक्त सजा का फैसला सुना दिया।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें