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जिले में 30 तक सभी राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी

जागरण संवाददाता मोगा बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से डीसी संदीप हंस ने

By JagranEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 05:01 PM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 05:01 PM (IST)
जिले में 30 तक सभी राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, मोगा : बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से डीसी संदीप हंस ने एक आदेश जारी कर जिले में सभी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक रैलियों, कार्यक्रमों पर 30 अप्रैल तक रोक लगाने के साथ ही स्कूल, कालेज भी 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। रैली सहित सभी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाए जाने के बाद मोगा प्राइवेट अनएडिड स्कूल एसोसिएशन के भी 12 अप्रैल से स्कूल खोलने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने 12 अप्रैल से आनलाइन पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो सके। इसकी पुष्टि एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं बीबीएस ग्रुप के चेयरमैन संजीव कुमार सैनी ने की है।

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वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार सैनी का कहना कि पहले एसोसिएशन स्कूल खोलने पर इसलिए जोर दे रही थी कि एक तरफ राजनीतिक, सामाजिक रैलियां, कार्यक्रमों पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी, सिर्फ स्कूलों को बंद किया जा रहा था, जो किसी भी स्तर पर न्याय संगत नहीं था। अब सरकार ने सभी प्रकार की राजनीतिक रैलियों व अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है तो स्कूल एसोसिएशन ने भी फैसला लिया है कि वह 30 अप्रैल तक आनलाइन शिक्षा शुरू कर सारी परिस्थितियों पर नजर रखेगी, जो भी हालात बनेंगे 30 अप्रैल के बाद परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। एसोसिएसन सरकार या प्रशासन के किसी फैसले से बाहर नहीं है, लेकिन पहले सरकार का पूरा जोर स्कूलों पर था, रैलियां लगातार हो रही थीं।

ये हैं प्रशासन के निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने आदेश जारी किए हैं कि जिले में सभी स्कूल, कालेज 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पूरा टीचिग व नान टीचिग स्टाफ वर्किंग डे में स्कूल आ सकता है। मेडिकल व नर्सिंग कालेज खुले रहेंगे। जिले की सीमा में सभी राजनीतिक रैलियों, समारोह पर पाबंदी रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। रात्रि क‌र्फ्यू नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पहले की तरह 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। फैक्ट्रियों में शिफ्टों में काम होगा। हवाई, रेल व बस यात्रा करने वाले यात्रियों की आवाजाई पर क‌र्फ्यू की पाबंदी से छूट होगी। ई-कामर्स को जरूरी गतिविधियों में मानते हुए क‌र्फ्यू से छूट दी गई है। सभी सामाजिक व सभ्याचारक तथा खेलों से संबंधित एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है। विवाह शादी व अंतिम संस्कार भोग के प्रोग्राम में किसी हाल में अधिकतम 50, ओपन में अधिकतम 100 लोग भी एकत्र हो सकेंगे। सिनेमा हाल, थिएटर व मल्टीप्लेक्स, शापिग माल में 50 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकेंगी। किसी भी समय एक दुकान में 10 से अधिक व्यक्तियों के जाने की मंजूरी नहीं होगी। सरकारी दफ्तरों में कामकाज व शिकायतों का निपटारे वर्चुअल या आनलाइन किया जाएगा। पब्लिक डीलिग से गुरेज किया जाएगा। राजस्व विभाग में होने वाले प्रापर्टी की खरीद बेचने के साधनों को सीमित रखा जाए।


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