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नशा तस्कर को 10 साल कैद व जुर्माना

जिला व अतिरिक्त सेशन जज अंजना की अदालत ने लगभग अढ़ाई साल पहले थाना अजीतवाल पुलिस की ओर से नशा तस्करी के मामले में नामजद व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए गए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 07:52 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 07:52 PM (IST)
नशा तस्कर को 10 साल कैद व जुर्माना

संवाद सहयोगी, मोगा : जिला व अतिरिक्त सेशन जज अंजना की अदालत ने लगभग अढ़ाई साल पहले थाना अजीतवाल पुलिस की ओर से नशा तस्करी के मामले में नामजद व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए गए। अदालत के आदेश अनुसार जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। थाना अजीतवाल पुलिस की तरफ से चार सितंबर 2017 को गश्त के दौरान गांव कोकरी कलां के लिक रोड पर सेमनाले के साथ पैदल आ रहे गांव दौलेवाला निवासी धर्मपाल उर्फ धर्मा पुत्र मंगल सिंह को 260 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था।

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