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शहर के मेन बाजार में सुबह आठ से रात साढ़े आठ बजे तक बड़े वाहनों की एंट्री बैन

†ा जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस जिले में कुछ पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं यह आदेश 30 सितंबर तक जारी रहेंगे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 10:33 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 10:33 PM (IST)
शहर के मेन बाजार में सुबह आठ से रात साढ़े  आठ बजे तक बड़े वाहनों की एंट्री बैन
शहर के मेन बाजार में सुबह आठ से रात साढ़े आठ बजे तक बड़े वाहनों की एंट्री बैन

संस,मोगा

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जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस जिले में कुछ पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं, यह आदेश 30 सितंबर तक जारी रहेंगे। सभी पब्लिक इमारतों तथा सरकारी जगह पर पोस्टर, तस्वीरें लगाने पर पाबंदी लगाई गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ने साइबर कैफे में आने वाले लोगों की पहचान के लिए रजिस्टर्ड स्थापित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। उनका कहना है कि आंतकी गतिविधियों को रोकने के लिए साइबर कैफे के मालिक यकीनी बनाएं कि कैफे में आने वाले व्यक्ति की पहचान, नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि रजिस्टर में दर्ज हो। संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को दी जाए। उन्होंने सभी मैरिज पैलेस के मालिकों को समागम के समय वाहनों की पार्किंग पैलेस की चारदीवारी के अंदर ही करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने वाले मैरिज पैलेस के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने शहर के मुख्य बाजार, मेन लाइट वाला चौक से लेकर देव होटल तक सुबह आठ बजे से सायं साढ़े आठ बजे बजे तक बड़े वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी के समय बड़े वाहन जीटी रोड द्वारा वाया गांधी रोड, रेलवे रोड, प्रताप रोड, 9 न्यू टाऊन रोड, स्टेडियम रोड के सामने गली नंबर नौ द्वारा देव होटल तक जा सकेंगे। इन रूटों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पावर ग्रिड, सब स्टेशन, हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन तथा बिजली बोर्ड और सरकारी दफ्तरों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है, इसलिए गांव में सरपंच तथा शहरी इलाके में पार्षद ठिकरी पहरे लगाएंगे। शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी इंजीनियर, पंजाब जल सप्लाई तथा सैनिटेशन विभाग की लिखित मंजूरी के बना कच्ची खूही को खोदने पर पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह रात 10:00 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक पटाखे चलाने, ढोल, ड्रम और किसी तरह के शोर पैदा करने वाले यंत्रों पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक रिहायशी इलाकों में प्रेशर हार्न के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर यह आदेश लागू नहीं होगा जिनका प्रयोग सरकारी उद्देश्य के लिए किया जाता है । आर्केस्ट्रा, बैंड, डीजे, लाउड स्पीकर, एंप्लीफायर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह सात बजे तक नहीं किया जाएगा। सुबह सात से रात 10 बजे जे तक यदि किसी ने लाउडस्पीकर चलाना है तो केवल संबंधित मंडल मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी।


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