Move to Jagran APP

मोगा शहर में दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर मनाही

मोगा जिला मैजिस्ट्रेट संदीप हंस ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में कुछ पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे। इसके अतिरिक्त मोगा शहर के मुख्य बाजार (लाइटों वाला चौंक से देव होटल चौंक तक) में सुबह आठ से शाम आठ बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 05:31 PM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 05:31 PM (IST)
मोगा शहर में दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर मनाही
मोगा शहर में दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर मनाही

संवाद सहयोगी, मोगा

loksabha election banner

जिला मैजिस्ट्रेट संदीप हंस ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में कुछ पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे।

इसके अतिरिक्त मोगा शहर के मुख्य बाजार (लाइटों वाला चौंक से देव होटल चौंक तक) में सुबह आठ से शाम आठ बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी।

ऐसे वाहन पाबंदी के समय दौरान जीटी रोड के माध्यम से वाया गांधी रोड से रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड के सामने गली नंबर 9 के माध्यम से देव होटल चौंक तक जाया करेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके तहत जिले में 30 माईक्रोन से कम मोटाई तथा 8X12 इंच आकार से कम विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक लिफाफों को बनाने, स्टोर करने, बेचने तथा प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है।

इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में सिथेटिक/प्लास्टिक की बनी डोर (चाईना डोर) को बेचने, स्टोर करने तथा इसका प्रयोग करने के मुकम्मल तौर पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही गांवों की फिरनियों तथा रूढि़यों आदि के ढेर लगाकर अतिक्रमण करने पर पाबंदी लगाई गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची खूही खोदने कारण कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं तथा कइयों की मौत हो चुकी हैं। इसलिए जिले में कार्यकारी इंजीनियर, पंजाब जल सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड मोगा की लिखित मंजूरी तथा देखरेख के बिना कच्ची खूही खोदने पर पाबंदी लगाई है।

वहीं, जिले में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक ध्वनि पैदा करने वाले पटाखों को चलाने, ढोल, ड्रम व अन्य किसी तरह के आवाज पैदा करने वाले यंत्रों पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा कि यह आदेश उन लाउड स्पीकरों पर लागू नहीं होगा, जिनका प्रयोग सरकारी उद्देश्य के लिए किया जाता है। आरकैस्ट्रा बैंड, डीजे, लाउड स्पीकरों, एंप्लीफायर के प्रयोग पर रात 10 बजे से सुबह सात बजे तक पूर्ण पाबंदी होगी।

इसके अतिरिक्त जिले के शहरों व गांवों में सीमन का अनाधिकृत तौर पर भंडारन, ट्रांसपोर्टेशन करने, प्रयोग व बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। मगर, यह आदेश पशु पालन विभाग की वेटरनरी संस्थाओं समेत पशु अस्पताल, डिस्पेंसरियों व पाली क्नीनिक, रूरल वेटरनरी अस्पतालों, पशु अस्पताल आदि पर लागू नहीं होंगे।

जिले के शहरों व गांवों में मीट शाप की दुकानें व खोखे आदि लगाकर मीट बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस बारे में केवल सरकार की ओर से निर्धारित स्लाटर हाउस में ही मीट काटा व बेचा जा सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.