जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में हुक्का बार पर लगाई पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने धारा 144 के तहत हुक्का बार पर पाबंदी के आदेश लागू किए हैं। यह पाबंदी 31 मई तक जारी रहेगी।
संवाद सहयोगी,मोगा
जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने धारा 144 के तहत हुक्का बार पर पाबंदी के आदेश लागू किए हैं। यह पाबंदी 31 मई तक जारी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सिविल सर्जन द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है कि जिले में काफी संख्या में हुक्का बार चल रहे है, जहां तंबाकू आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना कोटपा एक्ट का उल्लंघन है। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी जगह पर हुक्का बार नहीं चलाए जा सकते। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हुक्का बार पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
इसी तरह जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नकेल डालने के लिए आरकेस्ट्रा, बैंड, डीजे, लाउड स्पीकरों के रात 10 बजे से सुबह सात बजे तक इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। अगर किसी ने सुबह सात से रात दस बजे तक लाउड स्पीकर चलाना है तो उसे उपमंडल मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी।
इसी तरह जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंसी व तेजधार हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह जिले में प्लास्टिक लिफाफों को बनाने, स्टोर करने, बेचने पर पाबंदी, गांवों की फिरनियों व रूडि़यों आदि के ढेर लगाकर अवैध कब्जे करने पर पाबंदी, शहरों व गांवों में मीट की दुकानें, खोखे आदि लगाकर मीट बेचने पर पाबंदी लगाई गई। साइबर कैफे के मालिक ग्राहकों की पहचान के लिए रजिस्टर लगाए जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने धारा 144 के तहत पाबंदी के आदेशों को लागू किया है। यह आदेश 31 मई तक जारी रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले की पब्लिक इमारतों, सरकारी स्थानों पर पोस्टर तस्वीरें लगाने पर पाबंदी, साइबर कैफे वालों को पहचान रजिस्टर लगाने, मैरिज पैलेसों के मालिकों को वाहनों की पार्किंग पैलेस की चारदीवारी में करने के आदेश जारी किए हैं।
इसके अलावा जिले में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी, सतलुज दरिया में पड़ते गांवों में से रेत व मिट्टी की निकासी पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों की सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाने के आदेश जारी किए हैं।