चाइनीज डोर पर पाबंदी के आदेश
संवाद सहयोगी, मोगा : जिला मैजिस्ट्रेट मोगा दिलराज ¨सह ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प
By JagranEdited By: Published: Thu, 01 Feb 2018 04:51 PM (IST)Updated: Thu, 01 Feb 2018 04:51 PM (IST)
संवाद सहयोगी, मोगा : जिला मैजिस्ट्रेट मोगा दिलराज ¨सह ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में ¨सथैटिक, प्लास्टिक की बनी चाइनीज डोर को बेचने, स्टोर करने व इसके प्रयोग करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में अक्सर पतंगे उड़ाई जाती हैं तथा इन पतंगों के लिए चाइनीज डोर का इस्तेमाल काफी माज्ञा में किया जाता है। यह डोर काफी मजबूत होती है, जिससे पतंग उड़ाने वाले के हाथ व उंगली कटने, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चालकों के गले व कान काटने की घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण उक्त आदेश जारी किए गए हैं।
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