Move to Jagran APP

जानलेवा हमला करने वाले तीन को दस साल कैद

मोगा : जिला अतिरिक्त सेशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद तीन आरोपितों को दस दस साल कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 10:11 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 10:11 PM (IST)
जानलेवा हमला करने वाले तीन को दस साल कैद

संवाद सहयोगी, मोगा : जिला अतिरिक्त सेशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद तीन आरोपितों को दस दस साल कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में सभी दोषियों को एक एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

loksabha election banner

अधिकारिक जानकारी के अनुसार जसवीर ¨सह वासी गांव चक्क तारेवाला ने थाना धर्मकोट पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसके पास कुल पांच एकड़ जमीन थी, जिसमें से उसने 4 कनाल में मछली पालन करता था। लेकिन उसी जमीन पर सतनाम ¨सह अपना अधिकार जताता था। 13 दिसंबर 2014 को जब शिकायतकर्ता बाइक पर गांव में जा रहा था तो आरोपित सतनाम ¨सह ने अपने साथियों सहित शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला कर दिया था। उक्त मामले में थाना धर्मकोट पुलिस ने सतनाम ¨सह समेत अमरजीत ¨सह, बल¨वदर ¨सह गोपी, गगनदीप ¨सह उर्फ परमजीत ¨सह, बिधी चंद वासी कमालके के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा अधीन केस दर्ज किया था। उक्त मामला अभी अदालत में सुनवाई अधीन था कि बिधी चंद और सत्तनाम ¨सह की मौत हो गई। जबकि बाकी के तीनों दोषियों को वीरवार के दिन अदालत ने उक्त सजा का फैसला सुना दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.