जानलेवा हमला करने वाले तीन को दस साल कैद
मोगा : जिला अतिरिक्त सेशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद तीन आरोपितों को दस दस साल कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।
संवाद सहयोगी, मोगा : जिला अतिरिक्त सेशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद तीन आरोपितों को दस दस साल कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में सभी दोषियों को एक एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार जसवीर ¨सह वासी गांव चक्क तारेवाला ने थाना धर्मकोट पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसके पास कुल पांच एकड़ जमीन थी, जिसमें से उसने 4 कनाल में मछली पालन करता था। लेकिन उसी जमीन पर सतनाम ¨सह अपना अधिकार जताता था। 13 दिसंबर 2014 को जब शिकायतकर्ता बाइक पर गांव में जा रहा था तो आरोपित सतनाम ¨सह ने अपने साथियों सहित शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला कर दिया था। उक्त मामले में थाना धर्मकोट पुलिस ने सतनाम ¨सह समेत अमरजीत ¨सह, बल¨वदर ¨सह गोपी, गगनदीप ¨सह उर्फ परमजीत ¨सह, बिधी चंद वासी कमालके के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा अधीन केस दर्ज किया था। उक्त मामला अभी अदालत में सुनवाई अधीन था कि बिधी चंद और सत्तनाम ¨सह की मौत हो गई। जबकि बाकी के तीनों दोषियों को वीरवार के दिन अदालत ने उक्त सजा का फैसला सुना दिया।