ट्रेडर्ज लाइसेंस बनाने के लिए कैंप आज से
नगर निगम कमिश्नर अनीता दर्शी ने बताया कि नगर निगम मोगा के अंतर्गत चलने वाले कारखाने वर्कशॉप दुकानों व्यापारिक संस्थानों मैरिज पैलेसों मॉल बिग बाजार शराब के ठेके प्राइवेट अस्पतालों सरकारी प्राइवेट बैंकों आदि को म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1976 की धारा 342/343 (1) के तहत लाइसेंस लेना है तथा हर वर्ष लाइसेंस फीस जमा करवानी उचित होगी।
संवाद सहयोगी, मोगा : नगर निगम कमिश्नर अनीता दर्शी ने बताया कि नगर निगम मोगा के अंतर्गत चलने वाले कारखाने, वर्कशॉप, दुकानों, व्यापारिक संस्थानों, मैरिज पैलेसों, मॉल, बिग बाजार, शराब के ठेके, प्राइवेट अस्पतालों, सरकारी, प्राइवेट बैंकों आदि को म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1976 की धारा 342/343 (1) के तहत लाइसेंस लेना है तथा हर वर्ष लाइसेंस फीस जमा करवानी उचित होगी।
उन्होंने बताया कि इसके भीम नगर में आठ नवंबर तथा अमृतसर रोड नजदीक बस स्टैंड में 9 नवंबर को ट्रेडर्ज लाइसेंस संबंधी कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने शहर निवासियों को बताया कि इन कैंपों में ट्रेडर्ज लाइसेंस बनाने वाले व्यक्ति अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रापर्टी की रजिस्ट्री, रेंट एग्रीमेंट या बिजली के बिल की फोटो कापी जरूर लेकर आए।