सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह भर खुलने को मिली मंजूरी
अनलॉक-1 में छोटे व्यवसाइयों को बड़ी राहत मिली है। सभी प्रकार की दुकानें अब सप्ताह के सातों दिन खुल सकेंगी। खुलने के समय में कुछ अंतर रहेगा।
जागरण संवाददाता, मोगा : अनलॉक-1 में छोटे व्यवसाइयों को बड़ी राहत मिली है। सभी प्रकार की दुकानें अब सप्ताह के सातों दिन खुल सकेंगी। खुलने के समय में कुछ अंतर रहेगा। पार्क भी सैर व योगाभ्यास के लिए खुल जाएंगे, लेकिन खेल मैदान, स्टेडियम, जिम पर अभी लॉक लगा रहेगा। किसी भी राज्य में मूवमेंट हो सकेगा, लेकिन इसके लिए स्मार्ट फोन के जरिए ई पास लेना जरूरी होगा। राज्यों के बॉर्डर क्रास करते समय वहां सूचना देनी होगी।
कोवा एप करना होगा डाउनलोड
जिले से अन्य राज्यों में आने जाने के लिए यात्रियों को अपने स्मार्ट मोबाइल फोन में कोवा एप एवं आरोग्य सेतु एप
डाउनलोड करना जरूरी होगा। उन्हें अपडेट भी करते रहना होगा। एप से ही ई पास लेना जरूरी होगा। आते-जाते समय राज्यों के बॉर्डर पर सूचना दर्ज कराना पड़ेगी।
सूबे में टैक्सी, कैब, टैंपो-ट्रैवल कार से यात्रा करने पर कोई रोक नहीं होगी। न ही किसी किस्म के पास की जरूरत होगी। साइकिल, रिक्शा, आटो रिक्शा, दो-पहिया वाहन, चार -पहिया वाहनों का प्रयोग ट्रांसपोर्ट विभाग की गाइड लाइन के अनुसार होगा। दो-पहिया वाहनों पर सिर्फ दो सवारियां, चार पहिया वाहन पर ड्राईवर सहित तीन सवारियों ही बैठ सकेंगी। माल ढोने वाले वाहनों पर इंटरस्टेट रोक नहीं होगी।
बीमार न निकलें घर से बाहर
-लंबे समय से बीमार, 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चे केवल बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें।
-शादी में 50, अंतिम संस्कार व भोग में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
-औद्योगिक विभागों, निर्माण कार्य, कृषि, पशु पालन, बागबानी और ई-कॉमर्स पर कोई रोक नहीं होगी।
-पार्क सैर करने, कसरत, योग के लिए खुले रहेंगे। एक जगह पर इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी।
-जिले के मुख्य बाजारों में चार-पहिया वाहनों पर पूरी तरह पाबंदी होगी।
- जिन लोगों के घर मेन बाजार में हैं वे डीएसपी ट्रैफिक से मूवमेंट स्टीकर ले लें,उन्हीं स्टीकरों के आधार पर वाहन चल पाएंगे।
-मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस, प्राइवेट वाहन ही बिना मूवमेंट स्टीकर दाखिल हो सकेंगे।
-इमरजेंसी वाहन फायर बिग्रेड आदि को मुख्य बाजारों में बिना मूवमेंट स्टिकर के दाखिल होने की मंजूरी होगी।
-कॉर्मर्शियल गुड्ज मुख्य बाजारों में अपने दस्तावेज चैक कराकर, बिना स्टिकर दाखिल हो सकते हैं।
-मुख्य बाजारों में रेहड़ियां,फडियां नोटीफाई वैडिग जोन में निर्धारित जगह पर ही खड़े हो सकेंगे।
दुकानें खुलने का समय
दूध विक्रेता एवं दूध की डेयरियां सुबह पांच से रात्रि आठ बजे तक रोजाना खुलेंगे। नाई, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी सुबह सात से शाम से सात बजे तक खुलेंगे। होम डिलवरी के लिए रेस्टोरेंट, हलवाई व बेकरी की दुकानें सप्ताह भर सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। शराब ठेके सुबह आठ से शाम आठ तक रोजाना खुलेंगे। सभी सरकारी एवं प्राईवेट बैंक, इंश्योरेंस व फाईनेंस कंपनियां अपने नियमित समय के अनुसार खुल सकेंगेी। शिक्षण संस्थाएं, कोचिग सेंटर, आइलेटस सेंटर, इमीग्रेशन सेंटर सिर्फ प्रबंधकीय कार्यों के लिए सुबह नौ से पांच बजे तक खुलेंगे। जो दुकानें, शो-रूम चौथी श्रेणी में शामिल नहीं है वें सभी सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे।
इन पर रहेगी पाबंदी
सिनेमा हाल, जनसभा, जिम, स्विमिग, मनोरंजन पार्क, क्लब, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम असेंबली हाल एवं अन्य सामाजिक, धार्मिक स्थल, खेल मैदान, मनोरंजन के साधन, सभ्याचारक मेलों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।