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जानलेवा हमले के मामले में आरोपितों को सात-सात साल कैद

जिला व एडीशनल सैशन जज अंजना की अदालत ने करीब पांच साल पहले पंचायती चुनाव की रंजिश में पंचायत मैंबर पर हमले के मामले में नामजद 10 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए नौ लोगों को सात-सात साल कैदका फैसला सुनाया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 10 Oct 2019 06:49 PM (IST)Updated: Thu, 10 Oct 2019 06:49 PM (IST)
जानलेवा हमले के मामले में आरोपितों को सात-सात साल कैद
जानलेवा हमले के मामले में आरोपितों को सात-सात साल कैद

संवाद सहयोगी, मोगा : जिला व एडीशनल सैशन जज अंजना की अदालत ने करीब पांच साल पहले पंचायती चुनाव की रंजिश में पंचायत मैंबर पर हमले के मामले में नामजद 10 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए नौ लोगों को सात-सात साल कैदका फैसला सुनाया है। इस मामले में शामिल एक आरोपित को अदालत की तरफ से पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है। अदालत के आदेश अनुसार आरोपियों को सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है जुर्माना न भरने की सूरत में 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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जानकारी अनुसार थाना निहाल सिंह वाला पुलिस को 17 जुलाई 2014 को दी गई शिकायत में पंचायत मैंबर दलजीत सिंह पुत्र चंद सिंह निवासी घोलियां खुर्द ने बताया था कि पंचायत चुवान के दौरान हरप्रीत सिंह लवली जो मैंबर पंचायत के चुनाव हार गया था और उससे रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते जब वह अपनी 11 वीं में पढ़ती बेटी को स्कूल बस चढ़ाने के बाद घर जा रहा था तो रास्ते में अपने दोस्त के पास रुक गया। इस दौरान गांव मानूके साइड से तीन मोटरसाईकलों पर सवार नौ व्यक्ति आए जिनमें हरप्रीत सिंह लवली, गुरदीप सिंह, परमजीत सिंह उर्फ लाडी, प्रताप सिंह उर्फ जस्सी, गुरविंदर सिंह उर्फ सोनी, जगवंत सिंह, गुर जैपाल सिंह उर्फ गर्चा, जतिंदर सिंह, करमजीत सिंह आदि ने उस पर लोहे की रॉड और बेसबालों के साथ जानलेवा हमला कर दिया। घटनास्थल पर गांव वासियों ने जब उसकी मदद करनी चाही तो उक्त हमलावरों ने पिस्तौल निकाल कर गोली मारने की धमकी दे गांव वासियों को डरा दिया। हमले वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस की तरफ से पीड़ित पंचायत मैंबर के बयान पर आरोपितों के खिलाप मामला दर्ज किया गया था। मामले में माननीय अदालत की तरफ से आरोपित कर्मजीत सिंह को पहले ही भगोड़ा करार दिया जा चुका है। वहीं आज इस मामले में अपना हरप्रीत सिंह लवली, गुरदीप सिंह, पमरजीत सिंह उर्फ लाडी, प्रताप सिंह उर्फ जस्सी, गुरविंदर सिंह उर्फ सोनी, जगवंत सिंह, गुरजैपाल सिंह उर्फ गर्चा, जतिंदर सिंह समेत 9 आरोपितों को 7-7 वर्ष की कैद और 10 -10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया गया है।


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