रेलवे नियमों की अवहेलना पर 34 नामजद
संवाद सहयोगी, मोगा : रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) द्वारा औचक चै¨कग के दौरान रेलवे नियमों की
संवाद सहयोगी, मोगा : रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) द्वारा औचक चै¨कग के दौरान रेलवे नियमों की उल्लंघना करने वाले 34 लोगों को काबू रेलवे एक्ट के तहत नामजद कर जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब सभी आरोपियों को आज शनिवार को अदालत में पेश होना होगा, जहां पर अदालत आरोपियों को जुर्माना या फिर सजा का फैसला सुनाएगी।
आरपीएफ चौकी मोगा के प्रभारी सब इंस्पेक्टर बलराज ¨सह ने बताया कि शुक्रवार को रेलवे स्टेश्न पर चै¨कग के दौरान बिना लाइसेंस के रेलवे स्टेशन पर खाद्य पदार्थ बेचते पांच लोगों को रंगे हाथ काबू कर लिया। वहीं नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद गांधी रोड स्थित रेलवे फाटकों के बंद होने पर नीचे से गुजरने वाले 19 दो पहिया वाहन चालकों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के अधीन केस दर्ज कर लिया गया।
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इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
जानकारी के अनुसार आरपीएफ द्वारा बंद रेलवे फाटकों के नीचे से गुजरने वाले 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें गुलशन कुमार, म¨हदर कुमार, अमर ¨सह, अमित कुमार, सूरज, अजय कुमार वासी मोगा, सेवक ¨सह वासी अजीतवाल, सीता राम, रोनिक, गुरदीप ¨सह, विकास कुमार, दीपक कुमार, जगदीश कुमार, धीरज कुमार, अंग्रेज ¨सह, बलवंत ¨सह, जगजीत, अग्रम कुमार, राहुल कुमार वासी मोगा शामिल हैं। रेलवे स्टेश्न पर नो पार्किंग जोन में वाहन पार्किंग करने वाले 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है जिनमें अमन, सतीश कुमार, ओम प्रकाश, तरसेम लाल, सिक्कूमल चंद्रा, राहुल, ¨प्रस, जरनैल ¨सह, विशाल वासी मोगा, चमन लाल वासी मुल्लांपुर शामिल है। इसी प्रकार बिना लाइसेंस के रेलवे की जमीन पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिनमें वोरचंद्र, पवन कुमार वासी मोगा, राम ¨सह वासी महेशरी संधुआ, मुन्नालाल वासी ¨सघावाला, ¨छदर ¨सह वासी जगरांव शामिल है।