बस रूट में तबदीली के आदेश 28 तक बढ़े
संवाद सहयोगी, मोगा : जिला मैजिस्ट्रेट मोगा दिलराज ¨सह की ओर से धारा 144 के तहत बस अड्डा मोगा से बसों
संवाद सहयोगी, मोगा : जिला मैजिस्ट्रेट मोगा दिलराज ¨सह की ओर से धारा 144 के तहत बस अड्डा मोगा से बसों की यातायात में तबदीली के आदेश जारी किए गए थे, जिनके तहत लुधियाना, बरनाला, कोटकपूरा, बठिंडा आदि शहरों को आने-जाने वाली बसों का रूट लौहारा बाईपास तथा फिरोजपुर, फरीदकोट को आने-जाने वाली बसों का रूट तिकोनी जीरा रोड से पुल सुआ बाईपास दुन्नेके के माध्यम से किया गया था। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि मोगा शहर में नेशनल हाइवे मार्ग 95 की कंस्ट्रक्शन का काम चलता होने के कारण टै्रफिक की काफी समस्या है तथा यदि बसों की एंट्री शहर में से कर दी जाती है, तो इससे टै्रफिक की समस्या और अन्य बढ़ेगी तथा कंस्ट्रक्शन का कार्य भी प्रभावित होगा। उन्होंने बताया कि समूह ट्रांसपोर्टरों तथा संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के उपरांत आदेशों में और बढ़ोतरी करते हुए मोगा से लुधियाना, बरनाला, कोटकपूरा, भ¨टडा आदि शहरों को जाने वाली बसों को बस स्टैंड से जाने के समय जीटी रोड के माध्यम से जाने की इजाजत होगी तथा वापस आने के समय यह बसें बुघीपुरा चौक से वाया लौहारा चौक बस स्टैंड आएंगी। इसी तरह फिरोजपुर, फरीदकोट आदि को जाने वाली बसें बस स्टैंड से तिकोनी जीरा रोड से पुल बरसाती नाला बाईपास दुन्नेके के माध्यम से जाएंगी। जबकि आने वाली बसें जीटी रोड के माध्यम से बस स्टैंड को आएंगी। यह आदेश 28 फरवरी 2018 तक लागू रहेंगे।