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179 दुकानदारों को नोटिस जारी, 12 फुट तक तोड़ने होंगे दुकानें

जागरण संवाददाता, मोगा : नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान सोमवार को शांत रहा। हालांकि अत

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Jan 2018 01:02 AM (IST)Updated: Tue, 23 Jan 2018 01:02 AM (IST)
179 दुकानदारों को नोटिस जारी, 12 फुट तक तोड़ने होंगे दुकानें

जागरण संवाददाता, मोगा :

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नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान सोमवार को शांत रहा। हालांकि अतिक्रमणकारियों ने नोटिस और 18 व 19 जनवरी को की गई कार्रवाई के डर से खुद अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। पुरानी दानामंडी में भी दुकानदारों ने लगातार अतिक्रमण को हटाने का काम जारी रखा। 179 दुकानदारों को निगम द्वारा 21 जनवरी को फिर से नोटिस दिए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि जिस 12 फुट जगह को दुकानदारों ने अपनी इमारतों में शामिल कर रखा है उसे भी उन्हें हरहाल में खाली करना होगा। हालांकि कुछ दुकानदार इस मामले को लेकर कानून पक्ष जानने में लगे हैं, लेकिन अभी भी दुकानदारों को उम्मीद है कि शायद उनकी लग्जरी इमारतों पर निगम को किसी तरह से कोई तरस आ जाए।

अलर्ट रही पुलिस व निगम की टीम

जिस टीम का चयन निगम कमिश्नर द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर किया गया है वह टीम सोमवार को फील्ड में जाने के लिए पूरी तैयारी में थी। उधर पुलिस टीम भी निगम के आदेश का इंतजार कर रही थी। निगम कमिश्नर किसी निजी कारण से सोमवार को निगम नहीं पहुंच पाए और उन्होंने उन लोगों को कुछ समय देना उचित समझा जो लोग अपने आप अतिक्रमण को हटाने का काम कर रहे हैं। निगम की कार्रवाई के भय से कबाड़ी बाजार, अंडर ब्रिज के पास जुत्ती बाजार, पुरानी दाना मंडी, प्रताप रोड, रेलवे रोड, सिटी थाना के सामने स्थित खोखे, गुरुनानक मार्केट आदि में लोगों ने अतिक्रमण को हटाने का काम जारी रखा हुआ है। मंगलवार को निगम की टीम फिर से चयन किए गए इलाकों में जाकर अतिक्रमण न हटाने वाले लोगों पर कार्रवाई करेगी।

कानून पक्ष जानने में जुटे दुकानदार

पुरानी दानामंडी में जिन दुकानदारों को निगम की ओर से दोबारा नोटिस जारी कर 12 फुट जगह अपने घरों के सामने से हटाने को कहा है वह दुकानदार इस समय कानून पक्ष जानने में जुटे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि निगम उनकी इमारतों को गिराना तय कर चुका है, कानूनी तौर पर जिस जमीन को वह अपनी बता रहे हैं, उसका कानूनी पक्ष उनके पास मजबूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई बीच का रास्ता निकल जाए तो उनकी लाखों रुपये की इमारतें बच सकती हैं। इस संबंध में कुछ दुकानदार राजनीतिक लोगों की शरण में भी जा चुके हैं, लेकिन कोई भी नेता हाईकोर्ट के आदेशों की विपरीत जाकर किसी तरह का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता।

एक सप्ताह के अंदर दिखाने होंगे दस्तावेज

नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के अंदर संबंधित दुकानदारों को अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज निगम को दिखाने होंगे, जिस किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी का कानूनी पक्ष सही नहीं होगा, उसकी अवैध इमारत को 12 फुट तक गिरा दिया जाएगा।

एक्सइएन सतीश वर्मा

स्ट्रीट बेंडर पॉलिसी को जल्द करवाएंगे लागू: विधायक

विधायक डॉ. हरजोत कमल का कहना है कि उन्हें इस बात का दुख है कि जो लोग सालों से अपना कारोबार खोखे या रेहड़ी आदि के सिर पर चला रहे थे आज वे बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों की विभिन्न एसोसिएशन और खोखा मार्केट के कई लोग उनके पास मौजूदा हालात का समाधान करने का ज्ञापन दे चुके हैं। सभी ज्ञापन और जनरल हाउस की बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव और 239 बूथ के लिए बनाए गए नक्शों को साथ लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अम¨रदर ¨सह से मिलने चंडीगढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में लोगों को सब्र से काम लेने को कहा है और साथ ही जितनी देर तक बूथ अलाट करने का काम पूरा नहीं कर लिया जाता, उस समय तक शहर के किसी भी करीबी हिस्से में स्ट्रीट बेंडर पॉलिसी को प्राथमिकता पर लागू किया जाएगा, ताकि बेरोजगार हुए लोग अपनी रोजी कमा सकें।


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