नशा तस्करी में एक को 10 साल कैद
अतरिक्त जिला व सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने एक व्यक्ति को नश तस्करी के मामले में सुबूतों और गवाहों के आधार पर एक व्यक्ति को 10 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश जारी किये हैं।
By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 08:01 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 08:01 PM (IST)
संवाद सहयोगी, मोगा : अतरिक्त जिला व सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने एक व्यक्ति को नश तस्करी के मामले में सुबूतों और गवाहों के आधार पर एक व्यक्ति को 10 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश जारी किये हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी व्यक्ति को एक साल ओर कैद की सजा काटनी होगी। थाना सिटी पुलिस ने 22 सितंबर-2016 को पुराना मोगा से अकेलापन कलां को जाने वाले लिक रोड पर 300 ग्राम नशीले पाउडर सहित गुरप्रीत सिंह उर्फ जगह निवासी गांव लंडेके तौर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था।
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