सड़कों पर नहीं चला सकेंगे जेनरेटर
जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए म्यूनिसिपल कमेटी की सड़कों पर जेनेरेटर चलाने की सख्त मनाही का आदेश दिया है। -जिला मजिस्ट्रेट ने दिए पाबंदी के आदेश -म्यूनिसिपल कमेटी की सड़कों पर होगा बैन संस,
-जिला मजिस्ट्रेट ने दिए पाबंदी के आदेश
-म्यूनिसिपल कमेटी की सड़कों पर होगा बैन संस, मानसा जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए म्यूनिसिपल कमेटी की सड़कों पर जेनेरेटर चलाने की सख्त मनाही का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जेनरेटर घर की चार दीवारी में रखे जाने चाहिए और धुएं वाली पाइप 7 फीट लंबी और यह ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई मजिस्ट्रेट ने कहा कि जेनरेटरों को आमतौर पर कमेटी की सड़कों पर रखा जाता है और इनकी अवाज, प्रदूषण और धुएं के कारण बजुर्गो, रोगियों, पढ़ने वाले बच्चों और आम जनता को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कारवाई की जाएगी। साइबर कैफे और पीसीओ मालिकों ंपर भी सख्ती जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए साइबर कैफे और पीसीओ मालिकों को भी एक और आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी अनजान व्यक्ति इनका उपयोग न करें और उपयोग करने वाले व्यक्ति से पहचान के रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर लगाया जाए। रजिस्टर पर उपयोग करने वाले का नाम पता दर्ज किया जाए। अगर साइबर कैफे और एसटीडी पीसीओ का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति की गतिविधि संदेहजनक लगे तुंरत उसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में की जाए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान उसके पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइ¨वग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो क्रेडिट कार्ड के साथ की जा सकती है। आदेश 31 जनवरी 2019 तक लागू रहेगा।