Move to Jagran APP

प्रधान खुदकशी मामले में 12 लोगों की जमानत मंजूर

नगर कौंसिल बुढलाडा के प्रधान हरविन्दर ¨सह बंटी के खुदकशी मामले में नामजद नगर सुधार सभा बुढलाडा के 15 से अधिक नेताओं में से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को दो वकीलों समेत 12 लोगों की पक्की जमानत मंजूर कर लीै।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Dec 2018 05:14 PM (IST)Updated: Sat, 15 Dec 2018 05:14 PM (IST)
प्रधान खुदकशी मामले में 12 लोगों की जमानत मंजूर

-नगर कौंसिल के प्रधान हरविन्दर ¨सह बंटी ने कर ली थी खुदकशी संवाद सहयोगी, मानसा : नगर कौंसिल बुढलाडा के प्रधान हरविन्दर ¨सह बंटी के खुदकशी मामले में नामजद नगर सुधार सभा बुढलाडा के 15 से अधिक नेताओं में से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को दो वकीलों समेत 12 लोगों की पक्की जमानत मंजूर कर लीै। सभा के नेताओं एडवोकेट सुशील बांसल, एडवोकेट सवरनजीत ¨सह दल्यो, सुभाष नागपाल, प्रेम ¨सह दोदड़ा, राजेश कुमार घत्तू, सतपाल ¨सह, कुलदीप शीमार, लवली काठ, ¨टकू मैदान पंजाबी, सतीश कुमार ¨सगला, राकेश कुमार गोयल, गगनदीप गिन्नी ने बंटी के खुदकशी मामले में हाईकाई में सीनियर वकील एपीएस दयोल और लखविन्दर ¨सह सिद्धू के जरिए अपने-आप को बेकसूर बताते हुए जमानत अर्जी लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों से सहमत होते जस्टिस हरी गोपाल वर्मा ने उक्त 12 लोगों की जमानत मंजूर की। -एक को मिल चुकी है पहले ही जमानत उल्लेखनीय है कि मामले में नामजद 15 व्यक्तियों में से बाकी 3 व्यकित्यों में से गुरपाल ¨सह ठेकेदार को पहले ही जांच दौरान बेकसूर दिया जा चुका है। एक ओर नेता प्रदीप कुमार बबलू शर्मा की पहले जमानत मिली हुई है और गुरिन्दर ¨सगला को हाईकोर्ट की तरफ से राहत देते उसकी गिरफ्तारी पर 31 जनवरी तक रोक लगाई हुई है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.