मारपीट मामले में दंपती को तीन-तीन साल की सजा
संसू, बुढलाडा : स्थानीय अदालत ने मारपीट मामले की सुनवाई करते हुए पति और पत्नी को तीन-तीन सजा देने क
संसू, बुढलाडा : स्थानीय अदालत ने मारपीट मामले की सुनवाई करते हुए पति और पत्नी को तीन-तीन सजा देने के साथ जुर्माना भी लगाया है। 21 मई 2013 को गांव बुढलाडा में रसवीर ¨सह की एक परिवार की तरफ से जमीनी विवाद को लेकर काफी मारपीट की गई थी। जिस दौरान वह गंभीर जख्मी हो गया। इस संबंधित थाना सीटी बुढलाडा की पुलिस ने रसवीर की शिकायत पर महिन्दर ¨सह, उसकी पत्नी करमजीत कौर और हरविन्दर ¨सह निवासी गांव बुढलाडा के खिलाफ मामला दर्ज कर सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया, जहां इस केस की सुनवाई करते एसडीजेएम बुढलाडा कमलदीप ¨सह धालीवाल की अदालत ने दोषी पति-पत्नी को तीन-तीन साल की सजा तथा एक-एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है, जबकि हरविन्दर ¨सह की इस केस की सुनवाई दौरान मौत हो गई।