डॉक्टर साहिल की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज
विजिलेंस विभाग की ओर से दर्ज मामले में नामजद डॉक्टर साहिल की हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 03:20 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 03:20 PM (IST)
जासं, मानसा : सरकारी अस्पताल के रिश्वत मामले में विजिलेंस विभाग की ओर से दर्ज मामले में नामजद डॉक्टर साहिल की हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विजिलेंस ने इस रिश्वतखोरी मामले में नौ लोगों को नामजद करते हुए सरकारी अस्पताल एसएमओ समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा जा चुका है और इस मामले में दो व्यकित जिसमें एक मेडिकल स्टोर का मालिक और डॉक्टर साहिल अभी फरार चल रहे है। डॉक्टर साहिल की तरफ से माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपने वकील द्वारा अर्जी दाखिल कर आगामी जमानत की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है।
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