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बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के संबंध में दी जानकारी

बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के तहत जिला बाल सुरक्षा दफ्तर मानसा की ओर से सरकारी हाई व प्राइमरी स्कूल गडदी में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Sep 2019 04:42 PM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 04:42 PM (IST)
बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के संबंध में दी जानकारी
बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के संबंध में दी जानकारी

संसू, मानसा : बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के तहत जिला बाल सुरक्षा दफ्तर मानसा की ओर से सरकारी हाई व प्राइमरी स्कूल गडदी में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए काउंसलर राजिदर कुमार वर्मा ने बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के संबंध में जानकारी देते कहा कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम आयु के बच्चे से छेडछाड करता है तो वह कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा इस तरह की समस्या का शिकार है तो वह इसकी जानकारी विशेष जुवेनाइल पुलिस यूनिट, स्थानीय पुलिस, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 व बाल भलाई कमेटी को दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार, फैक्टरी मालिक या होटल ढाबे पर कम आयु के बच्चे से काम लिया जाता है वह भी बाल मजदूरी के तहत कानूनी अपराध है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को बाल विवाह, शिक्षा के अधिकार व सरदूलगढ में स्थित पंघूडे के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्कूल इंचार्ज परमजीत सैणी, हैड अध्यापक अमन, मास्टर अमनदीप शर्मा के अलावा अन्य मौजूद थे।

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