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विदेश से आया व्यक्ति 14 दिन घर में रहे, उल्लघंन पर होगी कारवाई : डीसी

डिप्टी कमिश्नर मानसा गुरपाल सिंह चहल ने आदेश जारी करते कहा कि जो व्यक्ति विदेश से आया है वह अपने घर में 14 दिन तक रहे क्योंकि कोरोना वायरस से अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह सावधानी बेहद जरूरी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Mar 2020 10:59 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 06:12 AM (IST)
विदेश से आया व्यक्ति 14 दिन घर में रहे, उल्लघंन पर होगी कारवाई : डीसी

जासं, मानसा : डिप्टी कमिश्नर मानसा गुरपाल सिंह चहल ने आदेश जारी करते कहा कि जो व्यक्ति विदेश से आया है वह अपने घर में 14 दिन तक रहे, क्योंकि कोरोना वायरस से अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह सावधानी बेहद जरूरी है।

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उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तेजी से फैलता है। इसलिए विदेश से आए हुए व्यक्ति अपने आप को घर में ही बंद रखें। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी ।

डीसी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में खांसी, जुकाम व बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो वह जिला नोडल अफसर के मोबाइल नंबर 98888 61178,98760, 13910 के अलावा जिला कंट्रोल रूम के नंबर 01652 227056 व जिला सिविल अस्पताल के नंबर 98153 92820 पर संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए 22 मार्च को जनता क‌र्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने घर में रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधी झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कारवाई की जाएगी। डीसी ने लोगो को अफवाहों से बचने व सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की।


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