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    Sidhu Moosewala हत्याकांड में आरोपित पवन बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज, शूटरों को गाड़ी उपलब्ध कराने का आरोप

    By Jagran NewsEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 12 Sep 2023 07:31 PM (IST)

    सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपित पवन बिश्नोई को मानसा जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने पवन बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पवन बिश्नोई पर संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि पवन बिश्नोई ने ही सिद्धू पर गोली चलाने वाले शूटरों को गाड़ी मुहैया कराई थी। पवन पर आरोप है कि उसने लॉरेंस और गोल्डी के कहने पर प्लान को अंजाम दिया।

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    सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपित पवन बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज (फाइल फोटो)

    मानसा, जागरण संवाददाता। Sidhu Moosewala Murder Case सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपित पवन बिश्नोई की जमानत याचिका मानसा की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। मंगलवार को आरोपित पवन कुमार बिश्नोई की मानसा की जिला एवं सेशन अदालत में तारीख थी। पवन कुमार बिश्नोई पर आरोप है कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपित शूटरों को बोलोरो गाड़ी उपलब्ध कराई थी।

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    आरोपित बिश्नोई ने अपनी जमानत याचिका में खुद को निर्दोष बताया। उसका कहना था कि उसको मोगा के एसएसपी द्वारा इसमें फसाया गया है। पवन बिश्नोई ने कहा कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में किसी को भी गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई थी।

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    सरकारी पक्ष के वकील ने क्या कहा?

    पवन बिश्नोई (Pawan Bishnoi) की जमानत याचिका पर सरकारी पक्ष ने कहा कि यह बहुत ही घिनौना अपराध है। पवन बिश्नोई ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) और जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई (Gangster Lawrence Bishnoi) की मदद की है।

    सरकारी पक्ष के वकील ने कहा कि पवन बिश्नोई ने आरोपित शूटरों को गाड़ियां मुहैया कराकर एक बड़ा अपराध किया है। इसके चलते पवन को जमानत नहीं दी जा सकती। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल 29 मई, 2022 को हुआ था।

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