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आज और कल रात छह से नौ बजे तक शादी समारोह को मंजूरी

30 अप्रैल तक होने वाले शादी समारोह रात छह से नौ बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 10:16 PM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 10:16 PM (IST)
आज और कल रात छह से नौ बजे तक शादी समारोह को मंजूरी

संसू, मानसा: कोविड की रोकथाम के मद्देनजर पहले से जारी दिशा निर्देशों को जारी रखने के साथ-साथ पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त आदेशों को लागू करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुखप्रीत सिंह सिद्धू ने आदेश जारी किए हैं कि 30 अप्रैल तक होने वाले शादी समारोह रात छह से नौ बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे। इस दौरान 20 से अधिक लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही शादी में शामिल होने वालों को जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी से क‌र्फ्यू पास लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक मई या उसके बाद शादी समारोह दिन के समय ही आयोजित किए जा सकेंगे।

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आदेशों में कहा गया है कि कोरोना के संकट के समय के दौरान लोगों की दैनिक जरूरतों को देखते हुए कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, जिनमें अब पोल्ट्री उत्पाद और मांस की दुकानें भी शामिल हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि कोविद -19 प्रबंधन दिशा निर्देशों के लिए राष्ट्रीय निर्देश, एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिग प्रोसीजर) और कोविड को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों को सख्ती से पालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 6 फीट की न्यूनतम दूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मास्क पहनना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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