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नकली पुलिस वाला बनकर ठगे थे 26 हजार रुपये, अब भुगतनी पडे़गी यह सजा

नकली पुलिस वाला बन लोगों को ठगने के मामले में आरोपित को कोर्ट ने दो वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सेशन जज अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 11:16 AM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 11:50 AM (IST)
नकली पुलिस वाला बनकर ठगे थे 26 हजार रुपये, अब भुगतनी पडे़गी यह सजा
नकली पुलिस वाला बनकर ठगे थे 26 हजार रुपये, अब भुगतनी पडे़गी यह सजा

जागरण संवाददाता, लुधियाना: नकली पुलिस वाला बन लोगों को ठगने के मामले में आरोपित को कोर्ट ने दो वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सेशन जज अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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थाना साहनेवाल पुलिस ने 21 जून 2016 को मुक्तसर निवासी गुरतेज सिंह की शिकायत पर कपूरथला निवासी सुरेंद्र पाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि 16 जून 2016 को उसने मुक्तसर साहिब से लालड़ू के लिए अपने ट्रक में गेहूं लोड किया था। 19 जून 2016 को उसने अपनी गाड़ी को लालड़ू में खाली कर वहा से 31260 रुपये वसूल कर लिए। 20 जून 2016 को गुरतेज सिंह ने अपने ट्रक पर गुरु हरि सहाय के लिए सरिया लोड किया और चल पड़ा। 21 जून 2016 को रात करीब एक बजे वो जुगियाना पुल से जीटी रोड लुधियाना पर पहुंचा तो उसने कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी साइड पर लगा दी। इतने में एक काले रंग का मोटरसाइकिल आकर उनके ट्रक के पास रुका और मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति ने पुलिस की टोपी पहन रखी थी। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने गुरतेज के क्लीनर को गाड़ी के कागज दिखाने के लिए कहा और खुद को पुलिस कर्मचारी बताकर तलाशी लेने लगा। तलाशी के दौरान उस व्यक्ति ने गुरतेज की जेब से करीब 26 हजार रुपये निकाल लिए। पैसा लेने के बाद उसने गुरतेज को अपनी गाड़ी पुलिस थाने लेकर आने के लिए कहा और ट्रक के आगे-आगे चलने लगा। रास्ते में ही उक्त व्यक्ति कहीं गायब हो गया। जब गुरतेज थाने पहुंचा तो उसे ठगी के बारे में पता चला। इस पर उसने अपनी शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई। अदालत में आरोपित ने खुद को बेकसूर बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुबूतों को देखने के बाद अदालत ने आरोपित को कसूरवार पाया।


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