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चलती ट्रेन से छीना था पर्स, स्नैचिंग के दो दोषियों को पांच साल कैद व जुर्माना

चलती ट्रेन से पर्स छीनकर भागने वाले दो दोषियों प्रवीण कुमार (36) और बिल्ला यादव (24) को आरके बेरी की अदालत ने पांच साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है।

By Sat PaulEdited By: Published: Sun, 13 Jan 2019 11:11 AM (IST)Updated: Sun, 13 Jan 2019 11:11 AM (IST)
चलती ट्रेन से छीना था पर्स, स्नैचिंग के दो दोषियों को पांच साल कैद व जुर्माना
चलती ट्रेन से छीना था पर्स, स्नैचिंग के दो दोषियों को पांच साल कैद व जुर्माना

संसू, लुधियाना : चलती ट्रेन से पर्स छीनकर भागने वाले दो दोषियों प्रवीण कुमार (36) और बिल्ला यादव (24) को आरके बेरी की अदालत ने पांच साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा होगी। सरकारी पक्ष के अनुसार सात मार्च 2016 को शिकायतकर्ता जतिंदर कुमार के बयान पर थाना जीआरपी ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके अनुसार वह अपनी पत्नी रेनू शर्मा के साथ नौ अक्टूबर 2016 की रात ट्रेन से जम्मू से बरेली जा रहा था। इस दौरान ट्रेन लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंची तो उसकी पत्नी का कोई पर्स चोरी कर चलती ट्रेन से छलांग लगा गया।

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पर्स में उसकी पत्नी के कुछ नकदी, मोबाइल और गहने थे। पुलिस ने जांच के दौरान प्रवीण कुमार को पकड़ा और उससे मोबाइल बरामद कर लिया। प्रवीण ने बताया कि उसके साथ बिल्ला भी था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से भी सामान बरामद किया। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद प्रवीण और बिल्ला को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 


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