लुधियाना में इमारतों और वाहनों पर तिरंगे का अपमान, दर्ज हो सकता है मामला, तीन साल की सजा का भी प्रावधान
लुधियाना में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके प्रीवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा-2 का उल्लंघन किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी इसका नोटिस नहीं ले रहा।
लुधियाना, [दिलबाग दानिश]। कई लोगों ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाकर अपना देश प्रेम दिखाया। वाहनों और इमारतों पर तिरंगा झंडा लगाया। मगर अब उनकी देखभाल नहीं की जा रही। वाहनों और इमारतों पर लगाए झंडे किनारों से फट चुके हैं।
ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके भारतीय ध्वज संहिता-2002 के नियमों और प्रीवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा-2 का उल्लंघन किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी इसका नोटिस नहीं ले रहा।
यह हो सकती है कार्रवाई
फील्डगंज में शौचालय के बाहर लगा तिरंगा। फाेटाे जितेंद्र सिंह
कानून के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर या सार्वजनिक दृष्टि से अन्य स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज या उसके किसी भी भाग को जलाता, काटता, तोड़ता-मरोड़ता, मर्यादा भंग करता, विरूपित करता, खंडित करता, रौंदता या किसी अन्य प्रकार से (शब्दों, लिखित, मौखिक या अपने कार्यकलापों द्वारा) अपमान या अवमानना करता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। उसे तीन साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को शिकायत करूंगी: जानवी बहल
ऑटो के ऊपर फटा पुराना तिरंगा लगाकर जाता चालक। फाेटाे जितेंद्र सिंह
श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फैलाने का एलान करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता जानवी बहल का कहना है कि तिरंगे की शान के लिए सैकड़ों देश प्रेमियों ने शहादत दी है और इसका अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री कैपटन अमरिंदर सिंह समेत पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इसकी शिकायत करेंगीं।
यह काफी गंभीर मुद्दा है। इसे चेक करवाया जाएगा। हम यह देखेंगे कि कहां पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। ऐसा करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी और अपमान करने वालों को नामजद किया जाएगा। -राकेश अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर।