ऑटो में साथ बैठी सवारी की जेब से निकाले से थे पैसे, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की कैद Ludhiana News
ऑटो रिक्शा में सवारी की जेब काट कर रुपये चोरी करने का दोषी पाते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
लुधियाना, जेएनएन। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिमा सिंगला की अदालत ने आंबेडकर नगर निवासी संजय कुमार को ऑटो रिक्शा में सवारी की जेब काट कर रुपये चोरी करने का दोषी पाते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन ने अदालत को बताया कि यह मामला पटियाला निवासी सुरेंद्र कुमार खोसला की ओर से 30 मई 2014 को पुलिस थाना डिवीजन दो में दर्ज कराया गया था।
शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि वो पटियाला का रहने वाला है। वारदात वाले दिन वो एक लाख रुपये लेकर लुधियाना में किसी व्यक्ति को देने आया हुआ था। उसके पास पहुंचने के लिए शिकायतकर्ता घंटा घर चौक के पास एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया। जब वो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के पास पहुंचा तो उसे आभास हुआ कि साथ बैठे व्यक्ति ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए हैं। वो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उक्त दोषी वहां से फरार हो गया, मगर भागते हुए आरोपित की जेब से 50 हजार रुपये गिर गए।
अपने साथ हुई घटना की सूचना शिकायतकर्ता ने थाना डिवीजन दो पुलिस को दी। कुछ दिनों उपरांत शिकायतकर्ता को पुलिस थाना कोतवाली से फोन आया कि उसके साथ हुई वारदात का आरोपित पकड़ा गया है। वो आकर उसकी शिनाख्त करे। वहां पहुंचने पर शिकायतकर्ता ने दोषी को पहचान लिया। पुलिस ने दोषी को अदालत में पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान उसने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।
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