Move to Jagran APP

लुधियाना में पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले को दस साल कैद, शादी के दो महीने बाद ही लगा लिया था फंदा

लुधियाना में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केएस सुल्लर की अदालत ने बस्ती जोधेवाल के संजीव को दस साल कैद की सजा सुनाई है। शादी के दो महीने बाद ही पत्नी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अदालत ने दोषी की ओर से रहम की अपील को भी खारिज कर दिया।

By Vinay kumarEdited By: Published: Fri, 19 Feb 2021 06:37 AM (IST)Updated: Fri, 19 Feb 2021 06:37 AM (IST)
लुधियाना में पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले को दस साल कैद, शादी के दो महीने बाद ही लगा लिया था फंदा
पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले को अदालत ने सुनाई दस साल की कैद।

लुधियाना, जेएनएन। लुधियाना में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केएस सुल्लर की अदालत ने वीरवार को बस्ती जोधेवाल के संजीव कुमार को दस साल कैद की सजा सुनाई है। उसे पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी ठहराया गया है। शादी के दो महीने बाद ही पत्नी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अदालत ने दोषी की ओर से रहम की अपील को भी खारिज कर दिया।

loksabha election banner

आत्महत्या करने वाली महिला की मां राज कुमारी ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी सुमन की शादी 29 जून 2017 को संजीव कुमार से हुई थी। वह बेटी को दहेज के लिए बहुत परेशान करने लगा। नौ अगस्त 2017 को बेटी ने बताया कि उससे दो लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। उसी रात बेटी ने फोन कर बताया कि उसके साथ दुव्र्यवहार किया जा रहा है। अगले दिन उन्हें सूचना दी गई कि सुमन की तबीयत ठीक नहीं है। वे सीएमसी अस्पताल पहुंच जाएं।

उन्हें पता चला कि पति की प्रताड़ना से दुखी होकर सुमन ने फंदा लगाकर जान दी है। सलेम टाबरी पुलिस थाने में संजीव के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अदालत ने उस पर लगाए सभी आरोपों को सही पाया और दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.