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दुष्कर्मी को दस साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना Ludhiana News

अतिरिक्त सेशन जज तरनतारन सिंह बिंद्रा की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 23 Jan 2020 10:47 AM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 10:47 AM (IST)
दुष्कर्मी को दस साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सेशन जज तरनतारन सिंह बिंद्रा की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद की सजा अाैर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषी बिहार निवासी संतोष कुमार पर छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप था।

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पुलिस थाना सदर खन्ना में दर्ज शिकायत के अनुसार 28 सितंबर 2015 को सूचना मिली कि दुष्कर्म पीडि़ता बच्ची पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती है। बाद में लड़की को चंडीगढ़ स्थित पीजीआइ में भर्ती करवाया गया। पुलिस तफ्तीश के दौरान आरोपित के कसूरवार होने का पता चला। इसके उपरांत पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म, अगली सुनवाई छह फरवरी को

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने बहुचर्चित इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म केस की सुनवाई छह फरवरी तक स्थगित कर दी है। बुधवार को पुलिस की ओर से एक और गवाह के बयान दर्ज करवाये गये। 

थाना दाखा पुलिस ने 10 फरवरी 2019 को पीडि़त लड़की की शिकायत पर नवांशहर के गांव मुकंदपुर निवासी सादिक अली, गांव जसपाल बांगड़ निवासी जगरूप सिंह उर्फ रूपी, उत्तर प्रदेश निवासी अजय उर्फ बृज नंदन, हिमाचल प्रदेश निवासी सैफ अली तथा डेहलों के गांव खानपुर निवासी सूरमा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

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