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Ludhiana: पड़ोसी युवक से तंग आकर की थी किशोरी ने आत्महत्या, 9 महीने बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया केस दर्ज

पंजाब के लुधियाना में पड़ोसी युवक से तंग आकर किशोरी ने आत्‍महत्‍या की थी। वहीं अब 9 महीने बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ किशोरी को उकसाने के आरोप में केस दर्ज छानबीन शुरू की है।

By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaPublished: Sun, 02 Apr 2023 01:00 PM (IST)Updated: Sun, 02 Apr 2023 01:00 PM (IST)
Ludhiana: पड़ोसी युवक से तंग आकर की थी किशोरी ने आत्महत्या, 9 महीने बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया केस दर्ज
पड़ोसी युवक से तंग आकर की थी किशोरी ने आत्महत्या

जासं, लुधियाना: गांव हवास निवासी 14 वर्षीय किशोरी ने पड़ोसी युवक से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उस समय पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई की थी। मगर एडीजीपी क्राइम को दी शिकायत पर हुई जांच के 9 महीने बाद थाना मेहरबान पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ किशोरी को उकसाने के आरोप में केस दर्ज छानबीन शुरू की है।

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सुखविंदर सिंह की शिकायत पर किया गया केस दर्ज

एसएचओ दविंदर सिंह ने बताया कि उक्त केस गांव हवास निवासी सुखविंदर सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया। 24 जनवरी 2023 में एडीजीपी क्राइम को दी शिकायत में उसने बताया कि 18 जून को उसे फोन पर पता चला कि उसकी 14 वर्षीय बेटी जसलीन कौर ठीक नहीं है।

पता चलते ही जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी जसलीन का शव छत के साथ लटक रहा था। उसे आशंका है कि किसी ने उसकी बेटी की हत्या करके उसका शव वहां लटका दिया। पुलिस ने पड़ताल करने के बाद डीए लीगल की राय लेने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

पड़ोस में रहने वाला युवक करता था परेशान 

दविंदर सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी बेटी को तंग परेशान करता था। उसकी बेटी की मौत के पीछे उसी का हाथ है। केस दर्ज करके उसे शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जांच पड़ताल के बाद जो भी सच्चाई सामने आएगी, उसी के अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी।

वहीं दूसरी ओर प्रेमिका के पति के हत्यारे को आजीवन कारावास

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शातिन गोयल की अदालत ने शनिवार को 32 वर्षीय हरप्रीत सिंह को प्रेमिका के पति कुलदीप सिंह की हत्या का दोषी करार दिया। वह जिले के गांव बिलासपुर (दोराहा) का रहने वाला है। उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सरकारी वकील मोनिका गुप्ता ने बताया कि कुलदीप की बहन सुखविंदर कौर के बयान के बाद आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

16 गवाहों की गवाही अदालत में करवाई

अभियोजन पक्ष ने अपराध को सिद्ध करने के लिए 16 गवाहों की गवाही अदालत में करवाई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसके छोटे भाई कुलदीप की शादी गांव लेहल की कमलजीत कौर के साथ हुई थी। इस शादी से दो बच्चे नौ वर्षीय गुरचरण सिंह और आठ वर्षीय हर्षबीर सिंह हुए।

कृषि योग्य भूमि न होने के कारण उसका भाई मजदूरी करता था। भाई ने उसे बताया कि था कि पत्नी कमलजीत कौर के हरप्रीत सिंह से अवैध संबंध थे। उसने कई बार कमलजीत को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी।

भाई को नोएडा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर घर से ले गया

सुखविंदर के अनुसार वह भाई की गैरमौजूदगी में कमलजीत कौर के घर आया करती थी और उसने खुद कई बार वहां हरप्रीत सिंह को देखा था। 20 मई, 2017 के दिन हरप्रीत सिंह उसके भाई को नोएडा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर घर से ले गया। उसके बाद भाई घर नहीं लौटा।

अपने भाई के साथ कुछ गलत होने का संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने कुलदीप सिंह की गला दबाकर हत्या करने और शव को सरहिंद नहर में फेंकने की बात कबूल की थी। बाद में पुलिस ने शव बरामद भी कर लिया। हालांकि, अदालत ने कमलजीत कौर और रोशन सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।


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