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वकील से मारपीट का मामला: High Court में आइजी बोले, STF इंचार्ज का हो सकता है तबादला

लुधियाना जिला बार एसोसिएशन के पूर्व वित्त सचिव वरुण गुप्ता के साथ मारपीट के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के प्रभारी हरबंस सिंह का तबादला होने की संभावना है।

By SatpaulEdited By: Published: Wed, 04 Mar 2020 09:48 AM (IST)Updated: Wed, 04 Mar 2020 09:48 AM (IST)
वकील से मारपीट का मामला: High Court में आइजी बोले, STF इंचार्ज का हो सकता है तबादला

लुधियाना/चंडीगढ़, जेएनएन। लुधियाना जिला बार एसोसिएशन के पूर्व वित्त सचिव वरुण गुप्ता के साथ मारपीट के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के प्रभारी हरबंस सिंह का तबादला होने की संभावना है। पीड़‍ित वकील वरुण गुप्ता की ओर से हरबंस सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका के मामले में हुई सुनवाई के दौरान यह जानकारी आइजी लुधियाना रेंज जसकरण सिंह ने हाई कोर्ट में दी। उन्होंने कहा कि सूचना है कि एसटीएफ इंचार्ज हरबंस सिंह को बदल दिया जाएगा। 

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पंजाब पुलिस ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट

इससे पूर्व वरिष्ठ वकील हरप्रीत सिंह बराड़, जयवीर यादव और हरीश राय ढांडा हाईकोर्ट में वकील वरुण गुप्ता की ओर से पेश हुए। पंजाब पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दायर की। अदालत ने सरकारी पक्ष से पूछा कि इस मामले पुलिस द्वारा क्या एक्शन लिया गया है। जिस पर सरकारी वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के दो तरह के बयान आए हैं और उस पर जांच चल रही है। पंजाब सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में क्रॉस एफआइआर दर्ज की जानी है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा भी पुलिस अधिकारियों से मारपीट की गई है।

क्या हर मामले में पुलिस को कोर्ट के आदेश का सहारा लेना पड़ेगा 

हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि क्या हर मामले में एफआइआर दर्ज करने के लिए पुलिस को अदालतों के आदेशों का सहारा लेना होगा। अगर हर मामले में अदालत एफआइआर दर्ज करने के आदेश दे तो यह पुलिस की साख के लिए ठीक नहीं होगा। अदालत ने कहा कि यह एक वेलफेयर स्टेट है कोई पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस प्रशासन के प्रति आम जनता की विश्वास खराब नहीं होना चाहिए। अदालत ने सरकारी वकील को यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दें, जिसमें कहा गया है कि एफआइआर रजिस्टर्ड करें और फिर मामले को रजिस्टर्ड करें।

मामले में जल्द एक्शन लेने के निेर्देश

कोर्ट ने कहा कि पुलिस बिना एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है, जो आंखों में धूल झोंकने जैसा है। अदालत ने आइजी जसकरण सिंह से कहा कि वह मामले में एक्शन लेकर कोर्ट को सूचित करें। इसके बाद लुधियाना रेंज के आइजी जसकरण सिंह ने अदालत को बताया कि अगली सुनवाई तक इस मामले में उचित कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च तक स्थगित कर दी गई।

पांचवें दिन भी जारी रहा वकीलों का धरना, बैठक आज

वकील वरुण गुप्ता पर हमले और खन्ना जिला पुलिस द्वारा मामला दर्ज न किए जाने के विरोध में मंगलवार को वकीलों का धरना पांचवें दिन भी जारी रहा। मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अब बार एसोसिएशन की जनरल हाउस बैठक बुधवार सुबह होगी। बैठक में विरोध प्रदर्शन को लेकर अगला फैसला लिया जाएगा। 

यह था मामला

25 फरवरी को सुबह पांच बजे वकील वरुण गुप्ता अपने पिता के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से लुधियाना लौट रहे थे। दोराहा के पास एक आइ-20 कार ने उनकी इनोवा का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे जाकर आई-20 कार ने उनकी कार को जबरन रुकवा लिया। वरुण गुप्ता ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके इस बात की सूचना दी। इसके बाद वे कार में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुक गए। पेट्रोल पंप से बाहर निकलते ही एक होंडा अमेज कार आकर रुकी। उसमें दो पुलिस वर्दी वाले तथा दो सिविल ड्रेस में थे। आरोप है कि इस कार से उतरे एसटीएफ प्रभारी हरबंस सिंह ने उनके साथ मारपीट की। 

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