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सेक्रेटरी ने दो माह में पेंडिग एनओसी जारी करने के दिए निर्देश

अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने वालों को पंजाब सरकार ने एनओसी जारी करने के आदेश जारी तो कर दिए थे लेकिन ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (ग्लाडा) के अफसर एनओसी जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं। लोगों को ग्लाडा से एनओसी नहीं मिल रही हैं।

By JagranEdited By: Tue, 30 Nov 2021 06:11 PM (IST)
सेक्रेटरी ने दो माह में पेंडिग एनओसी जारी करने के दिए निर्देश
सेक्रेटरी ने दो माह में पेंडिग एनओसी जारी करने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, लुधियाना : अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने वालों को पंजाब सरकार ने एनओसी जारी करने के आदेश जारी तो कर दिए थे, लेकिन ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (ग्लाडा) के अफसर एनओसी जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं। लोगों को ग्लाडा से एनओसी नहीं मिल रही हैं। ग्लाडा अफसरों के रवैये के खिलाफ पंजाब कालोनाइजर एंड प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव को शिकायत दी। विभाग के सचिव ने अब अफसरों को निर्देश दिए हैं कि उनके पास एनओसी के जितने भी आवेदन जमा हैं, उन्हें एनओसी जारी की जाए ताकि प्लाट होल्डर रजिस्ट्री करवा सके।

आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव ने मंगलवार को एक पत्र जारी कर ग्लाडा के सीए, एडीसी अर्बन डेवलपमेंट को कहा है कि उनके पास एनओसी के जो आवेदन पेंडिग हैं, उन्हें दो माह के अंदर जारी किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में साफ कहा है कि जो एनओसी इस समय जारी की जाएगी वह सिर्फ रजिस्ट्री करवाने में काम आएगी और अगर जांच में उनकी एनओसी रद होती है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर खरीददार व बेचने वाले की होगी।

पंजाब कालोनाइजर एंड प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान जीएस लांबा ने बताया कि अफसर जानबूझकर कितु परंतु लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों ने 2013 से ग्लाडा के पास एनओसी के लिए आवेदन जमा किए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एनओसी नहीं मिली हैं। उन्होंने बताया कि सचिव ने पुराने आवेदनों को क्लीयर करने का आदेश दे दिया, लेकिन जो लोग अब आवेदन जमा कर रहे हैं उनको एनओसी कब जारी होगी इस बारे में अभी भी कोई स्पष्ट आदेश नहीं हैं।