जमानत मिलते ही संजय सिंह ने मजीठिया को फिर कहा तस्करों का सरगना
अाम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में सोमवार को अदालत से जमानत मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर मजीठिया पर निशाना साधा और उन्हें नशा तस्कराें का सरगना करार दिया।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह को मानहानि मामले में सोमवार को लुधियाना की अदालत से जमानत मिल गई। इसके बाद संजय सिंह ने सोमवार को एक फिर कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर निशाना साधा। उन्हाेंने फिर कहा कि मजीठिया नशा तस्करों के सरगना हैं आैर इसका उनके पास सुबूत भी हैं। उनके खिलाफ मजीठिया ने इस तरह की बयानबाजी के कारण ही मानहानि का मुकदमा कर रखा है।
उन्होंने कहा पंजाब के सबसे बड़े नशा तस्कर आरोपी जगदीश भोला ने माना है कि तस्करी में मजीठिया उनके सरगना के तौर पर काम करते थे। इसी आधार पर वह लोगों के सामने बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी पंजाब की सत्ता में आएगी तो मजीठिया पर नशा तस्करी के आरोप में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। संजय ने अदालत परिसर में कहा कि पंजाब सरकार उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं।
छोटेपुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना
आम आदमी पार्टी के पंजाब के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से 'आप' पर इंकलाब का नारा लगाकर लोगों को गुमराह करने के लगाए गए आरोप बकवास हैं। इंकलाब का नारा उस समय लगाया जाता है जब लोगों पर जुल्म हो रहा हो और उन्हें आजादी दिलवानी है। इस समय पंजाब के लोगों पर सत्ताधारी नेता पूरी तरह से जुल्म कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नारा लगाना बहुत जरूरी है।
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अदालत ने 50 हजार रुपये मुचलके पर संजय सिंह को दी जमानत
आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह को मानहानि मामले में जूडीशियल मजिस्ट्रेट बिक्रमदीप सिंह की अदालत से सोमवार को जमानत मिल गई। संजय सिंह को 50 हजार रुपये जमानती बांड भरने के बाद छोड़ दिया गया। अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 20 फरवरी दी है।
वहीं, कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की तरफ से उनके वकील ने गैरहाजिरी की अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत में मंजूर कर लिया। बता दें, कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने 12 जनवरी को आप के पंजाब प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।
मजीठिया ने अदालत में दायर फौजदारी शिकायत में आरोप लगाया कि संजय सिंह ने मोगा में 9 सितंबर 2015 को हुई रैली में उनके खिलाफ आपत्तिजनक व अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया। इसे लेकर अदालत ने संजय सिंह को समन जारी किया था, लेकिन समन तामील हुए बिना ही संजय सिंह अदालत में पेश हो गए। उनके साथ आप के पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर भी आए थे।