Night Curfew In Punjab: लुधियाना में बिना मास्क बाहर निकलने पर कटेगा चालान, स्कूल-कालेज 15 जनवरी तक बंद; आनलाइन लगेंगी कक्षाएं
Punjab Corona Guidelines पंजाब में काेराेना के बढ़ते मामलाें के साथ ही सरकार ने 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। राज्य में अब रात इसके चलते जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके चलते जिले में स्कूल-कालेज बंद रहेंगे।
आनलाइन डेस्क, लुधियाना। Night Curfew In Punjab: पंजाब में काेराेना के बढ़ते मामलाें के साथ ही सरकार ने 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू कर सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार के आदेश जारी होते ही शिक्षण संस्थानों ने आनलाइन क्लास शुरू करने के आदेश जारी कर दिए। निजी स्कूलों ने अभिभावकों को निर्देश जारी करने शुरू कर दिए कि बुधवार से स्कूल-कालेज बंद होंगे और आनलाइन क्लासें शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही लुधियाना में बिना मास्क बाहर निकलने पर चालान काटा जाएगा।
स्कूल संचालकों का तर्क है कि इस बार आनलाइन क्लासेज शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सिस्टम बन चुका है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए। प्रशासन दोपहर बाद तक निर्देश जारी कर सकता है। इसके अलावा सिनेमाघर भी 50 फीसद की क्षमता के साथ चलेंगे। नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक होगा।
पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन। (जागरण)
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ये हैं नई गाइडलाइन
- कार्यस्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा।
- सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही रात 10.00 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, उद्योग, कार्यालयों आदि (सरकारी और निजी दोनों) में कई पारियों के संचालन सहित आवश्यक गतिविधियां, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही और बसों, ट्रेनों और ट्रेनों से उतरने के बाद कार्गो की अनलोडिंग और व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक ले जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।
- स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। यहां भी आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। मेडिकल और नर्सिंग कालेज सामान्य रूप से काम करेंगे।
- सभी बार, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, माल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि को उनकी क्षमता के 50% पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाए।
- सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के साथ-साथ राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के खिलाड़ी प्रशिक्षण ले सकेंगे, लेकिन दर्शक नहीं होंगे।
- एसी बसें 50% क्षमता पर चलेंगी।
- सरकारी और निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों, उद्योगों आदि में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही उपस्थित होने की अनुमति होगी।
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