पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस
कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस लुधियाना में अतिक्रमण के मामले के संबंध में है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस लुधियाना में अतिक्रमण के मामले के संबंध में है। हाई कोर्ट ने मंत्री आशु समेत पांच अन्य को नोटिस जारी किए हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत में मंत्री आशु और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट में पेश की थी। बातचीत में आशु ने कथित तौर पर डीएसपी को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका था। हाईकोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
यह था मामला
गत फरवरी में एक ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी हलकों में सरगर्मी बढ़ गई थी। आडियो में मंत्री आशु अफसर को कथित तौर पर धमका रहे हैं कि अगर तुझे मेरा काम नहीं करना है तो छुट्टी लेकर चले जाओ। उन्होंने न केवल अफसर को यह कहा कि तुझे मंत्री से बात करने की तमीज नहीं है बल्कि हाईकोर्ट पर टिप्पणी करने से भी पीछे नहीं हटे। यह नया विवाद भी जमीन से जुड़ा हुआ है। ऑडियो में आशु और नगर सुधार ट्रस्ट के एक अफसर के साथ उनके हलके में हो रहे विकास कार्यों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई है। इसमें अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर काम करने की बात कह रहा है, लेकिन आशु अफसर को कथित तौर पर धमकाते हैं कि हाईकोर्ट दा केस मैंनूं न पढ़ा। आशु ने यहां तक कह दिया कि हाईकोर्ट को कह दे कि मंत्री नहीं बनने दे रहा है। आशु अफसर को निर्देश देते हैं कि वे खुद और अपने बंदे लेकर वहां से चला जाए।