बलिएवाल में ठेंगे पर आदेश, जेसीबी और पोकलेन से 20 फीट गहरी खोदाई, 15 की बजाय 40 टन रेत लोड
दो दिन पहले हाई कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी कर पुलिस की जिम्मेदारी तय कर दी हैं। इसके बावजूद पुलिस और मानिंग विभाग के अधिकारी गांव बलिएवाल में अवैध माइनिंग नहीं रोक पाए।
लुधियाना [राजन कैंथ] । प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की लूट से हर कोई वाकिफ है। समय-समय पर ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। इस पर न तो जिला प्रशासन शिकंजा कस पा रहा है और न ही खनन विभाग के अधिकारी। यह सब मिलीभगत से ही हो रहा है। इसी का फायदा खनन माफिया उठा रहा है। अब तक रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस भले ही माइनिंग विभाग के पाले में गेंद फेंकती रही है। मगर दो दिन पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी कर पुलिस की जिम्मेदारी तय कर दी हैं। इसके बावजूद पुलिस और मानिंग विभाग के अधिकारी गांव बलिएवाल में चल रही अवैध माइनिंग को रोक नहीं पाए हैं।
दैनिक जागरण की टीम ने पड़ताल की तो पाया कि वहां पर कोर्ट के किसी भी आदेश का पालन नहीं हो रहा था। रेत माफिया ने गांव की जमीन पर 20 फीट गहरी खोदाई कर दी है जबकि नौ फीट से गहरी खोदाई नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने खोदाई के लिए भारी मशीनों पर प्रतिबंध लगाया है, इसके बावजूद वहां पर जेसीबी और पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं नियमों के विपरीत उस साइट पर 15 की बजाय 40 टन रेत लोड की जा रही है। वहां टिप्पर चालकों को दी जाने वाली पर्ची की जांच के लिए माइनिंग विभाग का कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है। टिप्परों का वजन करने के लिए कंडा तो है, मगर वो दिखावे के लिए ही रखे गए हैं यानि उस पर टिप्परों का भार नहीं किया जाता।
हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो जारी की गाइडलाइंस
दरअसल, लुधियाना, जालंधर और नवांशहर जिलों में चल रही अवैध माइनिंग का मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। इस मामले में अदालत ने 11 सितंबर को सुनवाई करते हुए नई गाइडलाइन जारी कीं। इनके अनुसार नौ फीट से ज्यादा गहरी माइनिंग नहीं की जा सकती। भारी मशीनों जेसीबी व पोकलेन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेशनल हाईवे के एक किलोमीटर तथा स्टेट हाईवे के आधा किलोमीटर के दायरे में माइनिंग नहीं हो सकती। बड़े पुलों से एक किलोमीटर की दूरी पर माइनिंग नहीं हो सकती।
माइनिंग अधिकारी की मिलीभगत सामने आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। सभी जिलों में फ्लाइंग स्क्वायड बनाने को कहा गया, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनांस डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग के अधिकारी होंगे। वे सूचना मिलते ही रेड करेंगे। माइनिंग के लिए दरिया के नेचुरल फ्लो को रोका नहीं जा सकता। लुधियाना, जालंधर और नवांशहर के पुलिस प्रमुख रेत माफिया पर सख्ती से नजर रखेंगे। ड्रोन के साथ चेक करें कि कहां-कहां अवैध माइनिंग हो रही है। सतलुज दरिया में हो रही माइनिंग का क्या असर हो रहा है। उसकी रिपोर्ट बनाकर छह महीने में देने को कहा गया।
कोर्ट ने तीनों जिलों के पुलिस प्रमुखों से मांगी है स्टेटस रिपोर्ट
रेत माफिया के खिलाफ केस लड़ रहे हाई कोर्ट के वकील लखविंदर सिंह मान ने कहा कि राजस्थान की महादेव एन्क्लेव नाम की कंपनी को कलस्टर-2 अलॉट हुई है। उसके खिलाफ ही अवैध माइनिंग के आरोप लगते रहे हैं। अदालत में पेश किए गए सुबूतों के आधार पर कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने लुधियाना, जालंधर और नवांशहर जिलों के पुलिस प्रमुखों को 30 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है।
हमारी कंपनी वहां काम नहीं कर रही: अशोक चांडक
इस संबंध में बात करने पर महादेव एन्क्लेव के मालिक अशोक चांडक ने गांव बलिएवाल में चल रही माइनिंग से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वहां उनकी कंपनी काम ही नहीं कर रही है।
अभी निर्देश नहीं पहुंचे: सीपी
पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा कि अदालत के निर्देश अभी उनके पास नहीं पहुंचे हैं। निर्देश मिलने के बाद अदालत द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।