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ईमेल में भेजें शिकायत, दो दिन में एफआइआर दर्ज कर खुद बताएगी पुलिस Ludhiana News

अब सीपी ने थानों में हो रही परेशानी से मुक्ति दिला दी है।

By Edited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 07:14 AM (IST)Updated: Thu, 07 Nov 2019 11:05 AM (IST)
ईमेल में भेजें शिकायत, दो दिन में एफआइआर दर्ज कर खुद बताएगी पुलिस Ludhiana News
ईमेल में भेजें शिकायत, दो दिन में एफआइआर दर्ज कर खुद बताएगी पुलिस Ludhiana News

जेएनएन लुधियाना। अब सीपी ने थानों में लोगों को हो रही परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए कदम उठाया है। अब आप कमिश्नर ऑफ पुलिस की ईमेल आइडी पर शिकायत भेज सकेंगे और पुलिस दो दिन में एफआइआर दर्ज कर आपको इसकी जानकारी ईमेल पर ही उपलब्ध करवाएगी। इससे थानों का काफी काम भी कम होगा और लोगों को भी सुविधा रहेगी। यही नहीं अगर शिकायत झूठी पाई गई तो पुलिस शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई करेगी। सीपी की ओर से सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

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इस पर अमल आज से ही शुरू हो गया है। सीपी राकेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी ईमेल आईडी पर अब घर से चोरी, सेंधमारी, झपटमारी और वाहन चोरी की शिकायत कर सकते हैं। जिसे संबंधित थाने को भेजा जाएगा और दो दिन में पुलिस एफआइआर दर्ज कर उसी मेल पर इसे वापस भी भेजेगी। इसके लिए थाने में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसका इंक्वायरी अफसर खुद शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा और जांच को आगे बढ़ाएगा।

बिना सबूत दिए नहीं होगी गिरफ्तारी

सीपी ने जांच अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि एफआइआर दर्ज होते ही इसकी जांच होगी। मगर बिना सबूत के आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर सबूत हाथ लगते हैं इसके बाद गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान जांच में अगर शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायत करने वाले पर भी हो सकती है। मिल रही थीं शिकायतें तो उठाया गया कदम दरअसल मात्र एफआइआर दर्ज करवाने को लेकर हो रही मुश्किलों की शिकायतें पुलिस विभाग के पास आ रही थीं। एक मामले में महिला की मौत के बाद जब पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई थी तो परिवार देर रात सीपी के घर पहुंच गया था। इसके बाद सुबह सीपी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने थाना शिमलापुरी में ससुरालियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।

पहले दर्ज होगी एफआइआर फिर होगी इंक्वायरी

सीपी से कार्यालय में मिलने वाले ज्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती थी कि पुलिस एफआइआर ही दर्ज नहीं कर रही है। जबकि हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं कि शिकायत मिलने से सबसे पहले एफआइआर दर्ज होनी है और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। ईमेल से मिलने वाली शिकायतों में इसे भी पूरी तरह से लागू किया जाएगा। पहले एफआइआर दर्ज होगी और इंक्वायरी की जाएगी।

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