शादी समारोह के लिए परमिशन जरूरी नहीं, 50 लोग हो सकेंगे शामिल
शादी समारोह के लिए किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन के जारी आदेशानुसार आयोजन में कुछ पाबंदियों का पालन करना होगा।
लुधियाना, जेएनएन। शादी समारोह के लिए किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन के जारी आदेशानुसार आयोजन में कुछ पाबंदियों का पालन करना होगा और इसमें अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते है। इन्हें भी जहां शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। वहीं मास्क लगाने के साथ सैनिटाइजर भी साथ रखना अनिवार्य है।
लॉकडाउन पीरियड के दौरान शादी का आयोजन घर पर ही किया जाएगा। किसी भी होटल व सार्वजनिक जगहों पर ऐसे आयोजन की मनाही है। इनमें से अगर किसी नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो आरोपित पर जिला प्रशासन डिजास्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा। इसमें जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। इसी तरह अंतिम संस्कार व श्रद्धाजंलि सभा के लिए भी किसी तरह की इजाजत नहीं लेनी होगी। इन दोनों में भी कम से कम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। यहां भी फिजिकल डिस्टेंसिंग व कोरोना के प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य है।
धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी
औद्योगिक नगरी लुधियाना में कई दिन बंद रहने के बाद जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। अनलॉक-1 में लोगों को काफी छूट दी गई है। लोग धीरे-धीरे अब बाजारों का रुख कर रहे हैं और आवाजाही भी बढ़ गई है। अाठ जून से कई अन्य और चीजों में राहत मिल जाएगी। जिलों के अंदर बस सेवा भी शुरू कर दी गई। कुछ निजी बस ऑपरेटरों ने बसें नहीं चलाई, लेकिन अब सड़कों पर निजी बसें भी दौड़नी शुरू हो गई हैं। 8 जून से राज्य में होटल रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खोलने की भी छूट दी जा रही है। शॉपिंग मॉल्स में टोकन लेकर होगी लोगों की एंट्री होगी। शॉपिंग मॉल प्रबंधकों को दो गज की दूरी के नियम के तहत करनी होगी। मॉल्स में बने रेस्टोरेंट और फूड ज्वाइंट में बैठकर लोग खाना नहीं खा पाएंगे। मॉल्स में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या विकलांगों के लिए ही लिफ्ट चलाई जाएंगी।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें