बेनामी संपत्ति पर सात साल तक की हो सकती सजा
लुधियाना : अगर किसी व्यक्ति के पास 2016 से पहले खरीदी गई बेनामी संपत्ति है तो आयकर विभाग के नए कानून के तहत उस व्यक्ति को एक से सात साल की सजा हो सकती है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना : अगर किसी व्यक्ति के पास 2016 से पहले खरीदी गई बेनामी संपत्ति है तो आयकर विभाग के नए कानून के तहत उस व्यक्ति को एक से सात साल की सजा हो सकती है। यही नहीं बेनामी संपत्ति के मालिक को संपत्ति की मार्केट वैल्यू का 25 फीसद बतौर जुर्माना भी जमा कराना होगा। यह बात सीए अश्वनी तनेजा ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट्स (आइसीएआइ) लुधियाना ब्रांच की तरफ से आयोजित सेमिनार में कही। बतौर मुख्य वक्ता उपस्थिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बेनामी संपत्ति की रजिस्ट्रेशन 2016 के बाद की है तो उस केस में जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान है। अब विभाग इसको लेकर सख्त नजर रख रहा है। इसलिए जिनके पास बेनामी संपत्ति है, उन्हें समय रहते इसे डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस दौरान आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर राजीव वडेरा बतौर मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान शालिनी गुप्ता, हितेश गोयल, अमरजोत कौर, आशीष जैन, दिनेश शर्मा मौजूद थे।