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ठेकेदार सागा सिंह एंड कंपनी के खाते अटैच

प्रॉविडेट फंड संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना के सहायक कमिश्नर विजय गौतम के आदेशों के तहत भारतीय स्टेट बैंक हलवारा में सागा सिंह एंड कंपनी के चालू खाता व इस बैंक में उसकी एफडीआर के खाते की कुर्की के लिए अटैच करने के आदेश दिए गए है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Aug 2018 05:00 AM (IST)Updated: Wed, 22 Aug 2018 05:00 AM (IST)
ठेकेदार सागा सिंह एंड कंपनी के खाते अटैच

जेएनएन, रायकोट : प्रॉविडेट फंड संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना के सहायक कमिश्नर विजय गौतम के आदेशों के तहत भारतीय स्टेट बैंक हलवारा में सागा सिंह एंड कंपनी के चालू खाता व इस बैंक में उसकी एफडीआर के खाते की कुर्की के लिए अटैच करने के आदेश दिए गए है। 10 अगस्त को इस केस की तीसरी सुनवाई में भी सागा सिह एंड कंपनी से किसी ने पहुंचने की आवश्यकता नहीं समझी। इस पर कार्रवाई करते हुए सीपीसी ने सागा सिंह एंड कंपनी के खातों की कुर्की के आदेश जारी कर दिए।

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सीटू से संबधित एमईएस काट्रेक्टर वर्कर यूनियन ने ठेकेदार के अधीन काम करने वाले वर्करों के प्रॉविडेट फंड में घपलेबाजी की शिकायत की थी। इसी मामले में यह कार्रवाई की गई है। कमिश्नर ने गैरीसन इंजीनियर को तलब कर पिछले समय में रखे गए कर्मचारियों की जानकारी हासिल करने के लिए कहा। पिछले दो सालों से ये कर्मी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे है। राष्ट्रपति रामनाथ गो¨वद के हलवारा फेरी से दो दिन पूर्व 20 मार्च को यूनियन की शिकायत पर सागा सिंह एंड कंपनी के मालिक रणजीत सिंह पुत्र काकू सिंह गाव अब्बूवाल पर धोखाधड़ी का सुधार में केस दर्ज हो चुका है। इस मामले में अदालत से ठेकेदार को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। परतु यूनियन के अनुसार पुलिस की मिलीभगत से केस को गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अदालत के आदेशों की कापी लेकर यूनियन के सदस्य कानूनी सलाहकार संतोख गिल, प्रधान गुरप्रीत सिंह, संतोख सिंह हलवारा, गुरप्रीत सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर से मिलकर खातों के लेन-देन पर रोक लगवा दी है। सीटू अधिकारियों ने कहा कि कि वे पुलिस की ढीली कार्रवाई के खिलाफ संघर्ष करेगे।


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