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जालिम पिता और सौतेली मां ने बच्चे की आंख में डाला केमिकल, चाचा की शिकायत पर गिरफ्तार

पुलिस ने उसकी शिकायत पर बच्चे के पिता राजीव कुमार और उसकी सौतेली मां राधिका के खिलाफ थाना डिवीजन 3 में मामला दर्ज किया है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sat, 18 Jan 2020 08:15 AM (IST)Updated: Sat, 18 Jan 2020 06:00 PM (IST)
जालिम पिता और सौतेली मां ने बच्चे की आंख में डाला केमिकल, चाचा की शिकायत पर गिरफ्तार
जालिम पिता और सौतेली मां ने बच्चे की आंख में डाला केमिकल, चाचा की शिकायत पर गिरफ्तार

लुधियाना, जेएनएन। बच्चे की आंख में केमिकल डालने के आरोपित दंपती को पुलिस ने काबू कर जेल भेज दिया है। शहर के शैलेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके बड़े भाई रजीव कुमार ने तीन साल पहले पहली पत्नी के चले जाने के बाद राधिका नाम की युवती से दूसरी शादी रचा ली थी। वह पहली पत्नी के आठ वर्षीय बच्चे आशुतोष से बुरा व्यवहार करते थे। जैसे ही वह 9 जनवरी को उसके घर गया तो बच्चे की आंख पर घाव थे और वह रो रहा था। वह उसे सीएमसी अस्पताल लेकर गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी आंख में केमिकल डाला गया है जिस कारण उसमें घाव हैं। पुलिस ने उसकी शिकायत पर बच्चे के पिता राजीव कुमार और उसकी सौतेली मां राधिका के खिलाफ थाना डिवीजन 3 में मामला दर्ज किया था।

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जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर हजूर लाल के अनुसार दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। उनके अनुसार उनकी ओर से बच्चे की आंख में कोई केमिकल नहीं डाला गया है।

स्कूल की दीवार में ट्रक मार बच्चों को रौंदने वाले ड्राइवर को कैद

लुधियाना। ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट मोनिका चौहान की अदालत ने दो स्कूली छात्रों की मृत्यु के दोष में लापरवाह ट्रक चालक को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उसे एक हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। आरोपित कोटकपुरा (फरीदकोट) के गांव मिश्रीवाला का निवासी लखवीर सिंह है।

ट्रक चालक लखवीर सिंह पर लापरवाही से ट्रक चलाते हुए गांव जंडियाली स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल की दीवार को तोड़कर स्कूली छात्रों को रौंदने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इस हादसे में दो छात्राओं कुलवीर कौर व सुखप्रीत कौर निवासी गांव जंडियाली की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हो गए थे। आरोपित के खिलाफ थाना साहनेवाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर परमदीप सिंह के बयान पर 15 मार्च 2013 को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में आरोपित ने खुद को बेकसूर बताया, लेकिन कोर्ट ने ट्रक ड्राइवर को लापरवाही से ट्रक चलाने का दोषी पाते हुए और उसके कारण हुई स्कूली बच्चों की मौत के आरोप में उसे एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई।

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