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बेअदबी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

अतिरिक्त सेशन जज अतुल कसाना की अदालत ने आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने के आरोपित गांव दाद के पालम विहार निवासीस गुरिदर सिंह (35) की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 09:14 PM (IST)Updated: Thu, 21 Mar 2019 03:26 AM (IST)
बेअदबी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज
बेअदबी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, लुधियाना

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अतिरिक्त सेशन जज अतुल कसाना की अदालत ने बुधवार को श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के आरोपित गांव दाद के पालम विहार निवासी गुरिदर सिंह (35) की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

12 फरवरी को गांव दाद स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपित को धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के ारोप में गिरफ्तार कर लिया था।

अदालत में आरोपित के वकील ने जमानत मंजूर किए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि आरोपित की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जब से उसको ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया भेज दिया गया था। वह दवाइयों पर निर्भर है। उनके मुताबिक आरोपित की पूरी फैमिली सिख धर्म से संबंध रखती है और उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। पुलिस थाना सदर द्वारा गुरुद्वारा के ग्रंथी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला 12 फरवरी को करीब सुबह 10 बजे सामने आया था। जब गुरुद्वारा में माथा टेकने आने वाले श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहब को अपवित्र पाया था। वहीं, अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित वकीलों ने कहा कि आरोपित ने जानबूझ कर सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है। इसलिए आरोपित की जमानत को मंजूर न किया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें एवं बहस होने के बाद आरोपित की जमानत को खारिज कर दिया। इससे पहले 1 मार्च को ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट अंकिता लुंबा की अदालत ने इस आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।


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