मां-बेटी के हत्यारे को फांसी
लुधियाना में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अरुणवीर वशिष्ट की अदालत ने महानगर के बहुचर्चित मां-बेटी के हत्याकांड में आरोपित टिब्बा रोड निवासी रिशू ग्रोवर को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। रिशू ने ऊषा ग्रोवर (45) व उसकी बेटी हिना (23) की हत्या कर दी थी।
जागरण संवाददाता, लुधियाना : लुधियाना में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अरुणवीर वशिष्ट की अदालत ने महानगर के बहुचर्चित मां-बेटी के हत्याकांड में आरोपित टिब्बा रोड निवासी रिशू ग्रोवर को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। रिशू ने ऊषा ग्रोवर (45) व उसकी बेटी हिना (23) की हत्या कर दी थी। थाना डिवीजन 3 पुलिस ने 22 मई 2013 को धारा 302 व 460 आइपीसी के तहत ऊषा के दामाद मोचपुरा बाजार निवासी विकास मल्होत्रा की शिकायत पर दर्ज किया था। उसने बताया कि उसका साला राहुल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहता है। उसका फोन आया कि घर में उसकी मां फोन नहीं उठा रही है। जब वो अपनी पत्नी आशिमा समेत बाबा थाना सिंह चौक के निकट मोहल्ला फतेहगंज स्थित अपने ससुराल पहुंचा तो घर का दरवाजा बंद था, मगर वो अंदर से लॉक नहीं था। जब वो गेट खोलकर अंदर गए तो उसकी सास ऊषा रानी का शव खून से लथपथ अवस्था में बेड पर पड़ा था, जबकि उसकी साली हिना का शव ऊपरी मंजिल पर बाथरूम के बाहर पड़ा हुआ था। मरने से पहले हिना ने दीवार पर अपने खून से बीएबी लिखा था। विकास ने आरोप लगाया कि दो साल पहले बाबू सेनेटरी वाला उसकी साली को तंग करता था। उसे शक है कि उसी ने दोनों की हत्या करके घर में पड़े हुए चार लाख रुपये व अन्य सामान चोरी किया है, लेकिन उसी दिन मृतका के बेटे राहुल ग्रोवर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके चाचा का बेटा रिशु ग्रोवर अकसर उनके घर आया करता था। उसकी मां को जब भी किसी काम के लिए कोई जरूरत होती तो वो उसे बुला लेती। राहुल ने बताया था कि फरवरी, 2013 को जब वो लुधियाना आया था तो उसे पता चला कि आरोपित ने उसकी बहन हिना के साथ शारीरिक संबंध बना रखे हैं और वो उसे ब्लैकमेल करके यह काम कर रहा है, लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने इस संबंध में किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में जब उसने अपनी बहन हिना की मंगनी किसी और के साथ कर दी तो आरोपित ने अपनी गलती मानते हुए कसम खाई कि वो भविष्य में कभी हिना को तंग नहीं करेगा। राहुल के अनुसार उसने अपनी बहन हिना की शादी के लिए 3 लाख रुपये की नकदी, सौ डॉलर व सोने की चेन भेजी थी, जिसके बारे में आरोपित रिशु को पता था। उसने आरोप लगाया कि रिशु ने ही लूटपाट करते हुए उसकी मा व बहन की हत्या की है। पुलिस ने आरोपित को नामजद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर चोरी हुआ सामान व नकदी से 2 लाख 11 हजार रुपये व सौ डॉलर भी बरामद कर लिए। आरोपित ने पुलिस के समक्ष अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। जिला अटार्नी रविंदर अबरौल ने बताया कि अदालत में सरकारी पक्ष द्वारा मामले को मजबूती के साथ रखा गया और सबूतों के साथ गवाहों के बयान भी कलमबद्ध करवाए गए।
बेटा बोला- देर से ही सही पर अच्छा फैसला आया
शनिवार दोपहर बाद अदालत का फैसला आने पर विकास और आशिमा ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। दूसरी और सिडनी से फोन पर बात करते हुए राहुल उर्फ सन्नी ने अदालत के फैसले को एतिहासिक बताया। उसने कहा कि देरी से ही सही, मगर यह सही फैसला आया है। अदालत के इस फैसले से वो बेहद खुश है। इंसाफ के लिए उसे पांच साल इंतजार करना पड़ा। मगर भगवान ने उसके इंतजार का उसे फल भी दिया है।