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Passport में छुपाई विवाहित होने की बात, पत्नी की शिकायत पर कोर्ट ने सुनाई यह सजा Ludhiana News

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपित ने एक भारतीय पासपोर्ट विवाह से पहले बनवाया था। इस पासपोर्ट पर वह दुबई में अक्सर आता-जाता रहता था।

By Vikas KumarEdited By: Published: Fri, 20 Dec 2019 11:08 AM (IST)Updated: Fri, 20 Dec 2019 11:08 AM (IST)
Passport में छुपाई विवाहित होने की बात, पत्नी की शिकायत पर कोर्ट ने सुनाई यह सजा Ludhiana News
Passport में छुपाई विवाहित होने की बात, पत्नी की शिकायत पर कोर्ट ने सुनाई यह सजा Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हिमांशु अरोड़ा की अदालत ने पासपोर्ट में शादीशुदा होने की बात छुपा कर पासपोर्ट रिन्यू करवाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में दोषी पाए गए तजिंदर सिंह निवासी बीआरएस नगर लुधियाना को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 1000 जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है।

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पुलिस थाना डिवीजन छह में 25 जून 2016 को आरोपी की पत्नी परमिंदर कौर की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए अपने बयानों में आरोप लगाया था कि उसकी शादी और आरोपित के साथ 20 अप्रैल 2008 को हुई थी। शादी के बाद दो लड़कियों भी पैदा हुईं, लेकिन शादी के बाद आरोपित उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान करता था।

पासपोर्ट की मियाद बढ़ाने के आवेदन में खुद को बताया कुंवारा

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपित ने एक भारतीय पासपोर्ट विवाह से पहले बनवाया था। इस पासपोर्ट पर वह दुबई में अक्सर आता-जाता रहता था व उक्त पासपोर्ट की मियाद 8 मई 2010 को खत्म हो गई थी। आरोपित ने अपने पासपोर्ट की मियाद बढ़ाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन किया था, लेकिन इसमें उसने अपनी शादीशुदा होने की बात को छुपा कर अपने आप को कुंवारा बताया था, जबकि आरोपित की 2008 में उससे साथ शादी हो चुकी थी। इस तरह आरोपित ने जानबूझकर सरकार और उसके साथ धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। आरोपित ने अदालत में अपने आप को बेकसूर बताया और कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तजिंदर सिंह को दोषी पाया।

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