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मां को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोपित बरी

लुधियाना : अतिरिक्त सेशन जज वीरेंद्र अग्रवाल की अदालत ने चेतन वर्मा निवासी गाधी नगर, सलेम टाबरी को मां मधु बाला को कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में बरी कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Jul 2018 08:01 PM (IST)Updated: Wed, 04 Jul 2018 08:01 PM (IST)
मां को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोपित बरी
मां को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोपित बरी

संस, लुधियाना : अतिरिक्त सेशन जज वीरेंद्र अग्रवाल की अदालत ने चेतन वर्मा निवासी गाधी नगर, सलेम टाबरी को मां मधु बाला को कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि आरोपित के खिलाफआरोप साबित नहीं हुए। अभियोजन पक्ष इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया सिर्फ शक की बिनाह पर आरोपित को सजा नहीं सुनाई जा सकती।

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थाना सलेम टाबरी में 28 मार्च 2014 को आरोपित के मामा डॉक्टर चंद्रपाल निवासी जगाधरी, यमुना नगर (हरियाणा) की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया था कि आरोपित ने मृत्यु होने के कुछ देर बाद ही अपनी माता का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसके कारण उनके मन में यह शका उत्पन्न हुई कि आरोपित ने अपनी माता को आत्महत्या के लिए मजबूर किया होगा। शिकायतकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपित ने अपनी मा को परेशान किया होगा और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए आरोपित को बरी कर दिया।


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