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इंश्योरेंस कंपनी को चोरी हुए सामान का क्लेम अदा करने का आदेश Ludhiana News

फोरम ने उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी व पीड़ा के लिए 20 हजार रुपये बतौर हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। फोरम ने 10 हजार रुपये बतौर केस खर्च भी उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है।

By Sat PaulEdited By: Published: Mon, 29 Jul 2019 10:50 AM (IST)Updated: Mon, 29 Jul 2019 03:40 PM (IST)
इंश्योरेंस कंपनी को चोरी हुए सामान का क्लेम अदा करने का आदेश Ludhiana News
इंश्योरेंस कंपनी को चोरी हुए सामान का क्लेम अदा करने का आदेश Ludhiana News

जेएनएन, लुधियाना। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जीके धीर व सदस्य ज्योत्सना ने इंश्योरेंस कंपनी को 92,475 रुपये उपभोक्ता के चोरी हुए सामान के एवज में अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा फोरम ने उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी व पीड़ा के लिए 20 हजार रुपये बतौर हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। फोरम ने 10 हजार रुपये बतौर केस खर्च भी उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है। उपभोक्ता फोरम ने यह फैसला आरपी महिंद्रा व केपी महिंद्रा निवासी ग्रीन पार्क सिविल लाइंस लुधियाना की तरफ से दायर शिकायत का निपटारा करते हुए सुनाया।

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शिकायतकर्ता के अनुसार उनका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जाखू शिमला में एक फ्लैट है, जिसकी इंश्योरेंस उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ करवाई हुई थी। 26 अप्रैल 2014 को उनके फ्लैट में चोरी हो गई, जिसके संबंध में उन्हें उक्त कॉलोनी में उनके साथ वाले फ्लैट वाले ने जानकारी दी की उनके व उसके भी फ्लैट में भी चोरी हो गई। इसलिए उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने दोनों फ्लैट में हुई चोरी की शिकायत दर्ज कर ली।

इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वेयर को भी हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए नियुक्त किया, जिसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद भी कंपनी वालों ने उनका क्लेम अदा नहीं किया। फिर उन्होंने कंपनी वालों के कहने पर अपने फ्लैट के चोरी हुए सामान को फिर से खरीद लिया। उसके बिल भी कंपनी वालों को भेज दिए, लेकिन इसके बावजूद उसे क्लेम नहीं दिया गया। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी वालों का कहना था कि उपभोक्ता ने इंश्योरेंस ऑम्बसमेन में शिकायत की थी, जिन्होंने उसकी शिकायत को आधारहीन पाते हुए रद कर दिया। इसलिए वह उपभोक्ता फोरम में केस नहीं कर सकता, लेकिन उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी के कथन में कोई वजह नहीं पाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने ठहराया की इंश्योरेंस कंपनी को उनके द्वारा नियुक्त किए गए सर्वेयर की रिपोर्ट के मुताबिक तय किए गए क्लेम को अवश्य ही अदा करना चाहिए।

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