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अवैध निर्माणों के खिलाफ अफसरों ने कार्रवाई न की तो निगम कमिश्नर पर होगा एक्शन Ludhiana News

लोकायुक्त पंजाब ने नगर निगम कमिश्नर को ही घेरे में ले लिया है और कमिश्नर को आदेश जारी कर दिए हैं कि शहर में हुए अवैध निर्माणों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

By SatpaulEdited By: Published: Fri, 06 Mar 2020 09:23 AM (IST)Updated: Sat, 07 Mar 2020 08:15 AM (IST)
अवैध निर्माणों के खिलाफ अफसरों ने कार्रवाई न की तो निगम कमिश्नर पर होगा एक्शन Ludhiana News
अवैध निर्माणों के खिलाफ अफसरों ने कार्रवाई न की तो निगम कमिश्नर पर होगा एक्शन Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों की मिलीभगत से शहर में जहां आए दिन अवैध निर्माण हो रहे हैं। वहीं इससे निगम को भारी वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। बिल्डिंग ब्रांच के अफसर व कर्मचारी अवैध तरीके से बन रही इमारतों का चालान करके कार्रवाई के नाम पर खानपूर्ति करते हैं और उसके बाद नियमों को ताक पर रखकर इमारत का निर्माण करवा देते हैं।

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नगर निगम कमिश्नर भी बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों की मनमानी पर रोक लगाने में सीधे तौर पर नाकाम हैं। अब लोकायुक्त पंजाब ने नगर निगम कमिश्नर को ही घेरे में ले लिया है और कमिश्नर को आदेश जारी कर दिए हैं कि शहर में हुए अवैध निर्माणों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यही नहीं जो अफसर या कर्मचारी आदेशों की अवमानना करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। लोकायुक्त ने अपने आदेशों में यह भी कहा है कि अगर निगम कमिश्नर इसमें लापरवाही करती हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।

शहर के आरटीआइ एक्टिविस्ट रोहित सभरवाल ने 2015 में लोकायुक्त पंजाब को शिकायत दी थी कि बिल्डिंग ब्रांच के अफसर शहर में अवैध निर्माणों का चालान करते हैं और उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं करते। यही नहीं ब्रांच के अफसर चालान के बाद अवैध निर्माण करवा देते हैं। जब भी लोग दोबारा शिकायत करते हैं तो वह चालान होने की बात करके पल्ला झाड़ देते हैं। आरटीआइ एक्टिविस्ट की शिकायत पर चार साल तक जांच चली और अब लोकायुक्त ने निगम कमिश्नर को आदेश दे दिया कि ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन न हो।

रोहित सभरवाल ने बताया कि लोकायुक्त ने अब नगर निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी तय कर दी है कि चालान के बाद भी नियमों की अनदेखी करके इमारत का निर्माण होता है तो उन्हें कार्रवाई करनी होगी। अगर वह भी कार्रवाई नहीं करती हैं तो यह लोकपाल के आदेशों की अवहेलना होगी और आम लोग निगम कमिश्नर के खिलाफ लोकायुक्त को शिकायत दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब जो भी शिकायत कमिश्नर के पास जाएगी उस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी।

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